Kanya Sahyog Yojana : राजस्थान सरकार के द्वारा गरीब परिवार की बेटियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना का शुरूआत किया गया है जिसका नाम राजस्थान कन्या सहयोग योजना है। राज्य सरकार के इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को कन्या के विवाह करने हेतु सहायता प्रदान किया जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यतः इस योजना को राज्य के रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार के लिए शुरू किया गया है।
सरकार की इस योजना के तहत शादी के समय ₹31000 से लेकर ₹51000 तक का आर्थिक लाभ दिया जाता है ताकि बेटियों का विवाह बिना किसी आर्थिक तंगी के संपन्न हो सके। अगर आप भी राजस्थान राज्य के रहने वाले निवासी हैं तो आप कन्या सहयोग योजना का लाभ बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किया जा रहे कन्या सहयोग योजना (Kanya Sahyog Yojana) संबंधित सभी जानकारी विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं तो आप पोस्ट में अंत तक बन रहे हैं।
Kanya Sahyog Yojana : Overview
आर्टिकल का नाम | Kanya Sahyog Yojana |
योजना का नाम | Kanya Sahyog Yojana |
किसने शुरू किया? | राजस्थान सरकार ने |
लाभ | बेटियों की शादी पर ₹51000 तक आर्थिक सहायता |
लाभार्थी | राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
कन्या सहयोग योजना | Kanya Sahyog Yojana
राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यतः राजस्थान के रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के कन्याओं के शादी में सहयोग प्रदान करने के लिए ही कन्या सहयोग योजना को शुरूआत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा 18 वर्ष से अधिक उम्र होने के पश्चात कन्याओं के विवाह पर वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत प्रत्येक बालिकाओं के विवाह पर सरकार की तरफ से ₹31000 से लेकर ₹51000 तक का आर्थिक मदद किया जाता है।
Kanya Sahyog Yojana का लाभ बालिकाओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार की बेटियों की शादी पर सरकार की तरफ से आर्थिक मदद प्राप्त होता है ताकि सरकार की तरफ से मिलने वाली धनराशि से परिवार की बेटियों का अच्छी तरह से शादी संपन्न हो सके। सरकार की इस योजना के तहत दिए जाने वाला राशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है जो अधिकतम एक परिवार में दो लड़कियों को मिलता है।
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कन्या सहयोग योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि
कन्या सहयोग योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गरीब रेखा के अंतर्गत पाए जाने वाले परिवार की बेटियों की शादी पर वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। सरकार की तरफ से दिए जाने वाला यह राशि बालिकाओं के योग्यता के आधार पर दिया जाता है जो इस प्रकार से है –
31000 की धनराशि : राजस्थान सरकार द्वारा कन्याओं के विवाह पर ₹31000 का धनराशि 18 वर्ष के अधिक आयु के समय में दिया जाता है। एक परिवार में योजना के तहत अधिकतम दो बालिकाओं को यह लाभ प्राप्त होता है।
41000 की धनराशि : राज्य सरकार के इस योजना के तहत एक ₹41000 की धनराशि को बालिकाओं को उस स्थिति में प्राप्त होता है जब बालिका ने हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी किया हो।
51000 की धनराशि : राजस्थान सरकार के इस योजना के तहत ₹51000 का धनराशि कन्या के विवाह पर उस स्थिति में दिया जाता है जब बालिका ने स्नातक की पढ़ाई पूरी की हो।
कन्या सहयोग योजना के लाभ और विशेषताएं
- राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किया जा रहे हैं कन्या सहयोग योजना के तहत पंजीकृत करने के पश्चात बालिकाओं के शादी पर आर्थिक मदद दिया जाता है।
- राज्य सरकार के इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बालिकाओं की शादी से एक महीने पहले या 6 महीने बाद तक आवेदन करना होता है।
- राजस्थान सरकार के इस योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की परिवार की बालिकाओं को जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक होता है उन्हे प्राप्त होता है।
- राजस्थान में इस योजना को संचालन करने के गठित समिति के द्वारा जिला स्तर पर कार्य किया जाएगा।
- सरकार की तरफ से दिए जाने वाला धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।
- इस योजना के अंतर्गत एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं को लाभ प्राप्त होता है।
कन्या सहयोग योजना के लिए पात्रता | Kanya Sahyog Yojana Eligibility
- कन्या सहयोग योजना का लाभ राजस्थान राज्य के रहने वाले मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को ही प्राप्त होगा।
- राज्य सरकार के इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक बालिका का उम्र 18 वर्ष से अधिक तथा शादी होने वाले लड़के का उम्र 21 वर्ष तक होना चाहिए।
- वही इस योजना का लाभ परिवार की बालिकाओं को उस स्थिति में प्राप्त होता है जब बालिका की शादी पर परिवार की सहमति होता है।
- योजना का लाभ केवल प्रथम दो बालिकाओं को ही सरकार की तरफ से दिया जाता है।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बालिका के परिवार का सालाना इनकम ₹50000 से कम का होना चाहिए।
कन्या सहयोग योजना के लिए जरूरी दस्तावेज | Kanya Sahyog Yojana Important Documents
राजस्थान के रहने वाले प्रत्येक लाभार्थी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहे कन्या सहयोग योजना का लाभ लेना चाहता है उसके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए –
- आधार कार्ड/भामाशाह कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विवाह प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- एक्टिव मोबाइल नंबर
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कन्या सहयोग योजना आवेदन कैसे करें? | How to Apply Kanya Sahyog Yojana
- कन्या सहयोग योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशल वेबसाइट पर चले जाना है।
- आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आपको Registration का एक विकल्प देखने को मिलेगा जिस पर क्लिक कर सबसे पहले पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण करने के पश्चात आपको लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड की मदद से पोर्टल में लॉगिन कर लेना है।
- पोर्टल में लोगिन करने के पश्चात एक आवेदन फ्रॉम खुलकर आयेगा जिसको आपको ध्यानपूर्वक भरना है।
- फिर सभी जरूरी दस्तावेजों की पर्ची को स्कैन कर अपलोड कर अंत में सबमिट पर क्लिक करना है।
- इसके पश्चात अंत में आपको आवेदन की रसीद को प्रिंटआउट के रूप में निकालकर रख लेना है। जिसकी मदद से आप बाद में इसके आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते हैं।
FAQs
Kanya Sahyog Yojana के तहत क्या लाभ प्राप्त होता है?
राजस्थान सरकार के इस योजना के तहत कन्या के विवाह पर ₹31000 से लेकर ₹51000 तक का आर्थिक मदद प्राप्त होता है।
कन्या सहयोग योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा?
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किया जा रहे Kanya Sahyog Yojana का लाभ मुख्य रूप से राजस्थान के रहने वाले गरीब वर्ग के परिवार को दिया जाता है।
कन्या सहयोग योजना के तहत अधिकतम कितनी बालिकाओं को लाभ प्राप्त होता है?
राजस्थान सरकार के Kanya Sahyog Yojana के तहत एक परिवार में अधिकतम दो बालिकाओं को लाभ दिया जाता है।
कन्या सहयोग योजना का आयु सीमा क्या रखा गया है?
राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहे हैं कन्या सहयोग योजना का आयु सीमा बालिकाओं का 18 वर्ष तथा शादी होने वाले लड़के का उम्र 21 वर्ष रखा गया है।