Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2024 – उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए एक नई योजना को शुरू किया गया है जिसका नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना है। राज्य सरकार के इस योजना में सरकार द्वारा किसानों को सामूहिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी जिसमें उन्हे मुख्य तौर पर दुघर्टना बीमा (Accident Insurance) उपलब्ध कराया जाता है। सरकार के इस योजना के अंतर्गत किसानों का दुर्घटना में मृत्यु हो जाने की स्थिति में उन्हें 5 लाख रुपए का मुआवजा (Compensation of Rs 5 Lakh) दिया जाता है।
जबकि 60% से अधिक दिव्यंक हो जाने की स्थिति में 2 लाख का आर्थिक मदद दिया जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले निवासी हैं तो आप इस योजना का लाभ आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना (Krishak Durghatna Kalyan Yojana) संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं तो आप पोस्ट में अंत तक बने रहें।
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2024 – Overview
आर्टिकल का नाम | Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2024 |
योजना का नाम | Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana |
किसने शुरू किया? | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा |
लाभ | मृत्यु के दौरान 5 लाख रूपये मुआवजा विकलांग में 2 से 3 लाख रूपये आर्थिक सहायता |
आवेदन करने का तरीका | ऑफलाइन |
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2024 | Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई योजना का शुरू किया गया है जिसे 21 जनवरी 2020 को कैबिनेट के बैठक के दौरान मंजूरी मिला था। इस योजना का संचालन जिला अधिकारियों के माध्यम से पूरे राज्य में किया जाएगा जिसमें 14 सितंबर 2019 के बाद अगर कोई किसान किसी दुर्घटना का शिकार हो गया है तो उन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा Krishak Durghatna Kalyan Yojana के तहत 2 करोड़ किसानों को लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे में अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं तो आप इस योजना का लाभ आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा साथ ही कुछ विशेष पत्रताओं को पूर्ण करना होगा जिसकी पूरी जानकारी आज के इस पोस्ट के माध्यम से आपको प्राप्त होगा।
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Krishak Durghatna Kalyan Yojana का उद्देश्य
जैसा कि हम सभी को पता है किसानों को जीवन यापन करने का एकमात्र साधन कृषि होता है। ऐसे में अगर परिवार के कृषक का किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है तो परिवार को जीवन यापन करने में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परिवार को इन्ही समस्याओं से उभरने के लिए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना को शुरू किया गया है।
जिसके तहत कृषक का किसी कारणवश दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है या विकलांग हो जाता है तो उसमें मुआवजा दिया जाता है। सरकार के इस योजना में मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य के उन परिवारों को लाभ दिया जाता है जो 14 सितंबर 2019 के बाद किसी दुर्घटना का शिकार हुए हो। सरकार के द्वारा इस योजना को चलाने के लिए 175 करोड रुपए का मंजूरी मिला है जिसका लाभ राज्य का प्रत्येक परिवार पा सकता है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत शामिल दुर्घटना
- आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करंट लगने
- समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने से
- सर्पदंश , जीव-जंतु व जानवर के काटने, मारने व आक्रमण से
- रेल ,सड़क और हवाई यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटना
- आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने, दबने व मकान गिरने
- आकाश से बिजली गिरने , आग लगने , बाढ़ आदि में होने वाली दुर्घटना
- हत्या ,आतंकवादी हमला ,लूट , डकैती , मारपीट में हुई वाली दुर्घटना
- सीवर चैंबर में गिरना
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत दी जाने वाली राशि
- दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंख की क्षति – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
- एक हाथ तथा पैर की क्षति होने पर – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
- स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम – 50 प्रतिशत
- ऐसी स्थायी विकलांगता जो 25 % से अधिक है लेकिन 50 % से कम – 25 प्रतिशत
- एक आंख ,एक पैर अथवा एक पैर की क्षति होने पर – 50 प्रतिशत
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता – 100 प्रतिशत
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लाभ और विशेषताएं
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा जा रहा है जिसमें उत्तर प्रदेश के किसानों को लाभ प्राप्त होता है।
- सरकार के इस योजना के तहत किसानों को अधिकतम 5 लाख रूपए का राशि उपलब्ध कराया जाता है।
- वहीं अगर किसान 60% या उससे अधिक विकलांग हो जाता है तो उस स्थिति में उसे 2 से 3 लाख रुपए का वित्तीय सहायता दिया जाता है।
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ 38 लाख 22 हजार किसानों को मिलेगा।
- योजना में मुख्य तौर पर 14 सितंबर 2019 के बाद दुर्घटना का शिकार हुए किसानों को लाभ मिलता है।
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के माध्यम से किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान होता है। यदि कृषक का किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है तो उस स्थिति में उसके परिवार को मुआवजा दिया जाता है।
नोट : यदि किसान पहले से कोई सरकारी योजना का लाभ ले रहा है तो उस स्थिति में योजना के तहत परिवार को कम राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
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मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना के लिए पात्रता | Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Eligibility
उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले इच्छुक किसान जो राज्य सरकार के इस योजना का लाभ लेने को लेकर इच्छुक है उन्हें कुछ जरूरी पत्रताओं को पूर्ण करना होगा जो इस प्रकार से है –
- इस योजना का लाभ मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले स्थाई किसानों के परिवार को प्राप्त होता है।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसान का उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होना चाहिए।
- वही परिवार में अगर कृषक का मृत्यु हो जाता है तो उस स्थिति में मुआवजा का पैसा उसके पत्नी, माता-पिता, पुत्र के साथ बटाईदार भी पात्र होंगे।
- मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास कोई स्वयं का जमीन नहीं होना चाहिए जिसमें वह खेती कर रहा हो।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए जरूरी दस्तावेज | Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Important Documents
यदि आप मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें आपको कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार से है –
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- विकलांग प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन कैसे करें? | How to Apply Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana
उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले हुए वे निवासी जो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ लेने को लेकर इच्छुक है उन्हें बता दे की सरकार के द्वारा इस योजना को लेकर आधिकारिक पोर्टल लॉन्च नहीं किया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन पत्र डाउनलोड कर कर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ फ्रॉम भरकर तहसील कार्यालय में जाकर राजस्व विभाग के अधिकारी के पास जमा करना है।
जमा करने की बाद सरकारी कर्मचारियों के द्वारा आपके आवेदन किया जांच की जाएगी। सब कुछ सही पाए जाने की स्थिति में आपको आवेदन पत्र का स्वीकार कर लिया जाएगा। इसके बाद आपके बैंक के खाते में योजना के तहत राशि को ट्रांसफर की जाएगी
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नोट : किसान के दुर्घटना होने के 45 दिनों के अंदर आपको आवेदन करना होगा अन्यथा 45 दिनों के बाद आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
FAQs –
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में कितना लाभ मिलता है?
उत्तर प्रदेश सरकार के इस योजना के तहत किसानों को किसी दुर्घटना शिकार होने पर मुआवजा दिया जाता है जिसमें मृत्यु होने पर 5 लाख वही 60% से अधिक विकलांग होने पर 2 से 3 लाख दिया जाता है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा?
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana का लाभ मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले किसानों को प्राप्त होता है।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवेदन कैसे करें?
Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन फॉर्म भरकर जिला कलेक्टर ऑफिस उपखंड अधिकारी कार्यालय में जाकर फॉर्म को जमा करना है।