Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Bihar : बिहार सरकार द्वारा गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले राज्य के असहाय नागरिकों को लाभ प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना का लाभ उन परिवारों को दिया जाता है जिनके परिवार में कमाने वाले मुखिया का किसी कारणवश मृत्यु हो गया है।
परिवार में कमाने वाली मुखिया का देहांत हो जाने के पश्चात अक्सर गरीब रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। सरकार की तरफ से योजना के तहत उन्ही परिवारों को लाभ दिया जाता है जो जीवन यापन करने में कई सारी कठिनाइयों का सामना कर रहा है।
सरकार की इस योजना का लाभ लेकर प्रत्येक परिवार अपना भरण पोषण सही तरीके से कर सकता है। बिहार सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आप पोस्ट में अंत तक बन रहे। हमने नीचे मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना संबंधित सभी जानकारी दिया है।
Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Bihar – Overview
आर्टिकल का नाम | Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Bihar |
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना बिहार |
किसने शुरू किया? | मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने |
लाभ | ₹20000 |
किसे लाभ मिलेगा? | बिहार आर्थिक रूप से कमजोर परिवार |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना बिहार | Mukhyamantri Rashtriy Parivarik Labh Yojana
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना को चलाया जा रहा है जिसका शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। राज्य सरकार के इस योजना के तहत बिहार के उन परिवारों को लाभ दिया जाता है जिनका आर्थिक स्थिति खराब होता है।
इसमें मुख्यतः उन परिवारों को लाभ दिया जाता है जिनके परिवार में कमाने वाले मुखिया का किसी कारणवश मृत्यु हो जाता है। ऐसी स्थिति में उस परिवार को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े इसके लिए सरकार द्वारा ₹20000 का आर्थिक मदद प्रदान किया जाता है। बिहार सरकार के इस योजना का लाभ उस स्थिति में प्राप्त होता है जब परिवार में मृत्यु होने वाले व्यक्ति का उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होता है।
सरकार की तरफ से दिए जाने वाला यह सहायता राशि पीड़ित के परिवार के सदस्य के बैंक खाते में भेजा जाता है ताकि मृतक के परिवार को आर्थिक समस्याओं से जूझना ना पड़े। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग बिहार के द्वारा किया जा रहा है। बिहार सरकार के इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के परिवार को ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदन करना होता है।
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मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना को शुरू करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य राज्य के कमजोर परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान करना है। सरकार की तरफ से दिए जाने वाला यह मदद मुख्यतः उस परिवार को दिया जाता है जिसके परिवार के मुखिया का किसी कारणवश प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु हो जाता है।
ऐसी स्थिति में परिवार को आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े जिसके लिए इस योजना के तहत पीड़ित के परिवारों को लाभ दिया जाता है। इस योजना के तहत ₹20000 तक का आर्थिक मदद प्राप्त होता है। यह राशि पीड़ित के परिवार के सदस्य के बैंक के खाते में भेजा जाता है जिसके लिए आवेदन करना होता हैं।
मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार के लाभ और विशेषताएं
- मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का शुरुआत बिहार सरकार के द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है।
- बिहार सरकार की इस योजना का लाभ गरीब रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले परिवारों को आसानी से मिलता है।
- मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का लाभ उन परिवारों को दिया जाता है जिनके परिवार का कोई सदस्य जिसका उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होता है और उसका किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गया हो।
- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जा रहा है जिसमें मृतक के परिवार को ₹20000 तक का आर्थिक मदद दिया जाता है।
- सरकार की तरफ से दिए जाने वाला यह धन राशि मृतक के परिवार के बैंक खाते में भेजा जाता है।
- बिहार सरकार के इस योजना का लाभ लेने के लिए मृतक का परिवार ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन कर आसानी से प्राप्त कर सकता है।
मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार के लिए पात्रता | Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Bihar Eligibility
- मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पारिवारिक योजना का लाभ मुख्य रूप से बिहार राज्य के रहने वाले मूल निवासी परिवार को प्राप्त होता है।
- योजना का लाभ तभी प्राप्त होता है जब परिवार में कमाने वाले सदस्य का किसी किसी दुर्घटना के कारण से मृत्यु हो जाता है।
- योजना का लाभ लेने के लिए मृतक का उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होना जरूरी है।
- वहीं मृतक का प्रमाणित दस्तावेज में आयु कम या अधिक पाया जाता हैं तो उस स्थिति में लाभ नही मिलता है।
- वहीं अगर कोई अन्य सदस्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है तो उस स्थिति में योजना का लाभ नहीं मिलता है।
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मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार के लिए आवश्यक दस्तावेज | Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Bihar Important Documents
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- Fir की फोटोकॉपी
मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? | How to Offline Apply Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Bihar
बिहार राज्य का रहने वाला प्रत्येक पात्र उम्मीदवार जो राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन कर लेना चाहता है वह नीचे बताएंगे स्टेप को फॉलो करे –
- ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको एसडीओ ऑफिस में चले जाना है जहां से आपको FIR की फोटो कॉपी और योजना का आवेदन फार्म प्राप्त होगा।
- इसके पश्चात आवेदन फार्म को आपको ध्यानपूर्वक भरना है साथ ही सभी जरूरी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ संग्रह करना है।
- इसकी पश्चात पुन फॉर्म को एसडीओ के कार्यालय में जाकर जमा कर देना है जहां से आप आवेदन की रसीद भी प्राप्त होगा।
- इसके पश्चात एसडीओ के अधिकारियों के द्वारा आपके आवेदन को जांच किया जाएगा। सब कुछ सही पाए जाने की स्थिति में आपके परिवार को इस योजना का लाभ प्राप्त हो जाएगा।
मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें? | How to Online Registration Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Bihar
दोस्तों ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी एसडीओ ऑफिस में जाना पड़ता है। वहीं अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके लॉगिन आईडी बनवाना पड़ेगा जिसकी मदद से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके अधिकारी के वेबसाइट पर चले जाना है जिसका होम पेज कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा।
- इसके बाद होम पेज पर आपको नागरिक अनुभाग का एक विकल्प देखने को मिलेगा उसके अंदर खुद का पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खोलकर आएगा यहां आपको सबसे नीचे Sign up For MeriPehchaan के लिंक पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आएगा जहां आपको अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैप्चा कोड, पासवर्ड इत्यादि जानकारी को भरना है फिर रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करना है।
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मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | How to Online Apply Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Bihar
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है जहां आपको आर.टी.पी.एस सेवाएं के क्षेत्र में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन का एक लिंक देखने को मिलेगा जिस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद अगले विकल्प में आपके सामने मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना का आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा जहां आपको सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरना है
- सभी जानकारी को भरने के पश्चात जरूरी दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड भी करना होगा।
- इसके बाद आपको I Agree के ऑप्शन पर टिक करना है फिर Apply to the office के ऑप्शन में अपने विभाग का चयन करना है।
- इसके बाद अगले विकल्प में आपको Ok के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- फिर कैप्चा कोड को दर्ज कर सबमिट के विकल्प पर क्लिक करना है।
- कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया से आप मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
FAQs
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना बिहार के विभाग का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
यदि आपको इस योजना से जुडी किसी भी प्रकार की समस्या आ रहा है या फिर आप योजना से जुड़े अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
Helpline Number : 1800 345 6565
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना बिहार के आधिकारिक वेबसाइट का नाम क्या है?
बिहार सरकार द्वारा संचालित किया जा रहे हैं मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के आधिकारिक वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/ का नाम है।
मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का लाभ किसे मिलता है?
बिहार सरकार के इस योजना का लाभ गरीब रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले उन परिवारों को प्राप्त होता है जिनके परिवार में कमाई करने वाले व्यक्ति का किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाता है।
मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत मृतक के परिवार को कितना लाभ दिया जाता है?
बिहार सरकार के इस योजना के तहत मृतक के परिवार को ₹20000 का आर्थिक लाभ दिया जाता है।
मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आयु सीमा क्या रखा गया?
मुख्यमंत्री राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का लाभ लेने के लिए उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए।