Mukhymantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana : मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना सभी को मिलेगा 5 लाख तक का लोन, ऐसे करें आवेदन

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Mukhymantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana : देश में बढ़ रहे बेरोजगारी को कम करने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है जिसके लिए तरह-तरह की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी प्रकार से बिहार सरकार राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का शुरूआत किया गया है जिसमें बिहार राज्य का रहने वाला प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुकात रखने वाला नागरिक योजना का लाभ प्राप्त होता है।

इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 05 लाख तक का लोन दिया जाता है जिसका लाभ पा कर अल्प समुदाय के लोग अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं। यदि आप भी बिहार राज्य के रहने वाले हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसके ऑफिशल वेबसाइट में जाकर आवेदन करना होगा। हमने नीचे इस पोस्ट में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना (Mukhymantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana) आवेदन हेतु संपूर्ण जानकारी दिया है तो आप पोस्ट में अंत तक बने रहें।

Mukhymantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana : Overview

आर्टिकल का नाम Mukhymantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana
योजना का नाम मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना
योजना का प्रकार बिहार सरकारी योजना
किसने शुरू किया? बिहार सरकार ने
संबंधित विभाग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार
लाभार्थी केवल बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग
लोन राशि अधिकतम राशी 5 लाख रूपये तक
आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन/ऑफलाइन
ऑफिशियल वेबसाइट Click Here

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना | Mukhymantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana

बिहार में चलाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का आयोजन बिहार की अल्पसंख्यक वित्तीय निगम समिति के द्वारा किया गया था। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ₹500000 तक का राज्य सरकार द्वारा ऋण प्रदान किया जाता है जिसकी मदद से लोग अपने रोजगार के अवसर को बढ़ा सकते हैं। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2012 में किया गया था उस वक्त 2012 से लेकर 2016 तक इस योजना के लिए 25 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया था

वहीं 2016 से 2017 के बीच तक सरकार द्वारा 75 करोड़ का तथा 2017-18 में इस योजना को बजट को बढ़ाकर 100 करोड़ तक किया गया था। परंतु अब विभाग द्वारा इस योजना को प्रतिवर्ष 100 करोड रुपए तक कर दिया गया है जिसमे  अल्प समुदाय के लोगों को लाभ प्राप्त होता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल आवेदक को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होता है।

अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना को चलाने के पीछे सरकार का उद्देश्य

इस योजना का संचालन करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना है। बिहार में ऐसे कई नागरिक हैं जिनका आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण से वह अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं जिसको देखते हुए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का शुरुआत करने का फैसला लिया गया था।

जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराना था। जिसमें नागरिकों को लोन लेने के साथ साथ फंड की मदद से अपना रोजगार प्राप्त कर सके। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार द्वारा तरह-तरह के अवसर प्रदान किए जा रहा है जिसकी मदद से वह सरकार से ऋण प्राप्त कर अपना रोजगार को बढ़ा सके तथा लोगों को रोजगार का अवसर भी दे सकते है।

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Mukhymantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana के अंतर्गत आने वाले समुदाय

क्रिश्चियन जैन
बुद्धिस्ट पारसी
मुस्लिम सिक

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लाभ | Mukhymantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana Benefits

यदि आप बिहार राज्य के रहने वाले है और आप मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस योजना के तहत मिलने वाले लाभों के बारे में अधिक से अधिक पता होना चाहिए जो इस प्रकार से है :

  • अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का लाभ बिहार के केवल अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ही प्राप्त होता है।
  • राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहे हैं इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 लख रुपए तक का लोन दिया जाता है।
  • योजना के अंतर्गत मिलने वाला राशि आप अपने किसी भी नजदीकी बैंक से जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
  • लोन पर आवेदक को कम से कम ब्याज का भुगतान करना होता है जिसमें 5% तक का अधिकतम ब्याज देना पड़ सकता है।
  • सरकार के इस योजना से लोन लेने के बाद आवेदक को कुछ निर्धारित समय दिया जाता है। अगर उसके अंदर आवेदक लोन को चुकता कर देता है तो उसे स्थिति में उसे ब्याज के रूप में कुछ भी नहीं होता है।
  • वही अगर आवेदक ने समय पर या समय से पहले ऋण का भुगतान कर देता है तो उसे स्थिति में 0.5% तक का छूट से लेकर 1% तक का जमा करने पर छूट दिया जाता है।
  • योजना के अंतर्गत ली गई राशि पर आवेदक को 3 वर्ष का अवधि प्राप्त होता है।
  • इस योजना का लाभ लेकर लोग खुद रोजगार शुरू कर सकते हैं।
  • इस योजना का लाभ उठाकर राज्य के नागरिक के आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा, साथ ही वह आत्मनिर्भर भी बनेंगे।
  • लाभार्थी को योजना के अंतर्गत राशि प्राप्त करने के लिए कहीं भी जाने का आवश्यकता नहीं पड़ता है क्योंकि लोन की राशि को आवेदक के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए पात्रता | Mukhymantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana Eligibility

राज्य सरकार के इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन को कुछ पत्रताओं को पूर्ण करना होगा तभी वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।

  • मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का लाभ बिहार राज्य के रहने वाले मूल निवासियों को ही प्राप्त होगा उसके लिए आवेदक के पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक का उम्र 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच के बीच में होना चाहिए
  • इस योजना का लाभ आवेदक को तभी प्राप्त होगा जब उसके परिवार का वार्षिक इनकम 4 लाख रुपए से कम का पाया जाएगा।
  • योजना के तहत प्राप्त होने वाला लोन रोजगार अथवा किसी व्यापार को शुरू करने के लिए ही दिया जाता है।
  • इसके अलावा आवेदक अगर किसी सरकारी छोटी-बड़ी सेवा प्रदान करता है तो उस स्थिति में उसे योजना का लाभ नहीं प्राप्त होगा।
  • इस योजना का लाभ बिहार राज्य के मुस्लिम, सिख, फारसी, जैन, क्रिश्चियन और बौद्ध समुदाय के नागरिकों को ही प्राप्त होगा।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए जरूरी दस्तावेज | Mukhymantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana Important Documents

यदि आप मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए जिसके बिना आप आवेदन नहीं कर पाएंगे जो इस प्रकार से है :

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • वोटर आईडी कार्ड
  • बैंक का खाता विवरण
  • आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया | Mukhymantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana Online Apply Process

बिहार राज्य के रहने वाले इच्छुक उम्मीदवार जो इस योजना में आवेदन कर लाभ प्राप्त करना चाहता है वह नीचे बताइए स्टेप को फॉलो करें:

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है।
  • ऑफिशल वेबसाइट का होम पेज कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा यहां आपको Download के अन्दर Froms के विकल्प पर क्लिक करना है।
Mukhymantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana
  • क्लिक करने के पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जहां आपको मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना फार्म के सामने Download के विकल्प पर आपको क्लिक करना है।
Mukhymantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana
  • क्लिक करने के साथ ही आपके सामने आवेदन फॉर्म पीडीएफ के रूप में खुलकर आ जाएगा जो इस प्रकार से होगा।
Mukhymantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana
  • इसके पश्चात आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर फॉर्म को डाउनलोड कर प्रिंटआउट के रूप में निकाल लेना है।
  • प्रिंट निकालने के पश्चात फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को सही तरह से ध्यानपूर्वक भरना है।
  • सब कुछ भरने के पश्चात अंत में आपको सभी जरूरी दस्तावेजों की पर्ची को फॉर्म के साथ अटैच कर लेना है।
  • इसके पश्चात आपको अंत में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में जाकर इस आवेदन फार्म को जमा करना होगा।

तो कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरने की पश्चात आप मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया | Mukhymantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana Offline Apply Process

यदि आप मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो उसे स्थिति में आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आप नीचे बताइए स्टेप को फॉलो करें:

  • मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना ऑफलाइन आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने नजदीकी बैंक में चले जाना है।
  • बैंक में जाने की पश्चात कर्मचारी से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का आवेदन फॉर्म को प्राप्त करना होगा।
  • फॉर्म को प्राप्त करने के पश्चात उसे सही तरह से भरना है और सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर बैंक की कर्मचारियों के पास जमा कर देना है।
  • आवेदन फार्म को जमा करने के पश्चात अब इस संबंध विभाग द्वारा जांच किया जाएगा, सब कुछ सही पाए जाने पर आपको इस योजना का लाभ प्राप्त हो जाएगा।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का चयन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत आवेदक को सर्वप्रथम आवेदन करना होता है। आवेदन करने के पश्चात इस योजना से संबंधित चयनित समिति द्वारा उम्मीदवारों को ऋण की राशि को देने से पहले सभी जानकारी का सत्यापन किया जाता है। सत्यापन होने के पश्चात सभी सरकारी कर्मचारियों का फॉर्म में सिग्नेचर होने के बाद ऋण देने का फैसला लिया जाता है। सारी प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात ऋण की राशि को लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है।

आपको बता दे की मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत सैंक्शन ऑर्डर आने के पश्चात ऋण की राशि को आवेदक के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिए जाते है वही यदि ऋण की राशि ₹100000 से ज्यादा की पाई जाती है तो उसे स्थिति में सारा पैसा वेंडर के अकाउंट में भेजा जाता है जबकि ऋण की राशि एक लाख से कम पाई जाने पर सीधे आवेदक के खाते में भेज दिया जाता है।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना हेल्पलाइन नंबर | Mukhymantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana Helpline Number

यदि आप मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार का शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी सरकार द्वारा सुविधा उपलब्ध कराया गया है।  बता दे कि इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा हेल्पलाइन नंबर तथा ईमेल को जारी किया गया है जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार अपनी समस्या का समाधान पा सकता है।

Helpline Number : 1800 3456 123

Email ID : minocorpatna@gmail.com

FAQs

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत कितना राशि प्राप्त होता है?

इस योजना के तहत सभी इच्छुक उम्मीदवार को ₹500000 तक का लोन दिया जाता है।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का शुरुआत कब किया गया था?

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना का शुरुआत वर्ष 2012 में किया गया था।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है?

बिहार सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 100 करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत रन पर कितना ब्याज का भुगतान किया जाता है?

बिहार सरकार द्वारा संचालित किया जा रहे हैं मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अधिकतम 5% का ब्याज लिया जाता है।

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार निधि योजना के आधिकारिक वेबसाइट का नाम क्या है?

मुख्यमंत्री अल्प अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के आधिकारिक वेबसाइट का नाम https://bsmfc.org/ है।

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