मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना | Mukhymantri Kisan Sahay Yojana Apply Process, Eligibility, Important Documents

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Mukhymantri Kisan Sahay Yojana : देश के किसानों के लिए सरकार हर समय विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन कर रहा है। इसी तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के द्वारा राज्य के किसानों के लिए एक योजना का संचालन किया गया है जिसका नाम मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों का फसल बर्बाद होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला है।

कई बार प्राकृतिक आपदा तथा मौसम खराब होने की वजह से किसानों का फसल अधिक बर्बाद हो जाता है जिससे आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को अधिक नुकसान हो जाता है। फसल बर्बाद हो जाने की स्थिति में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार के द्वारा अब फसल खराब होने पर मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत किसानों को लाभ दिया जाएगा।

यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। आज के इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको Mukhymantri Kisan Sahay Yojana संबंधित सभी जानकारी के बारे में बताने वाले हैं तो आप पोस्ट में अंत तक बने रहें।   

Mukhymantri Kisan Sahay Yojana : Overview

आर्टिकल का नाम Mukhymantri Kisan Sahay Yojana
योजना का नाम Mukhymantri Kisan Sahay Yojana
योजना का प्रकार गुजरात सरकारी योजना
किसने शुरू किया मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी
लाभ ₹20000 से लेकर ₹25000 तक का आर्थिक
आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट जल्द लंच होगा

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना | Mukhymantri Kisan Sahay Yojana

गुजरात सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का लाभ राज्य का प्रत्येक किसान ले सकता है बस उसके लिए उसे आवेदन करना होता है। अगर किसी वर्ष मौसम की वजह से किसान का फसल अधिक बर्बाद हो जाता है तो उस स्थिति में सरकार किसानों को आर्थिक स्थिति प्रदान करता है। बता दे कि किसान का फसल 30% खराब होता है तो उस स्थिति में सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर जमीन पर ₹20000 की राशि दिया जाता है।

जबकि 60% से अधिक खराब होने पर ₹25000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सहायता से प्रदान किया जाता है। इस योजना के संचालन से किसानों को मौसम खराब होने पर घबराने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर फसल खराब हो जाता है तो उस स्थिति में सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी प्रदान किया जाएगा।

Mukhymantri Kisan Sahay Yojana के पीछे सरकार का उद्देश्य

जैसा कि हम सभी जानते हैं प्राकृतिक आपदा के कारण से अक्सर किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है जिसके कारण से उसे आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार खास तौर पर किसान को सहायता देने वाला है। अधिकतर खरीफ के मौसम में बारिश ज्यादा होने के कारण से किसानों को ज्यादा फसल बर्बाद होता है।

लेकिन अब सरकार के इस योजना के संचालन से किसानों को नुकसान नहीं होगा क्योंकि फसल बर्बाद होने की स्थिति में सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदा घोषित करने पर उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना के संचालन से किसानों की आय में निरंतरता बनी रहेगी साथ ही वह कृषि के लिए अक्सर प्रेरित होते रहेंगे।

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मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना से कितना लाभ मिलता है?

यदि आप गुजरात राज्य के रहने वाले किसान है और आप Mukhymantri Kisan Sahay Yojana का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस योजना के तहत सरकार के कुछ शर्तों को पूर्ण करने के बाद ही लाभ दिया मिलेगा। जैसे अगर किसान का फसल 33% से अधिक खराब हो जाता है तो उस स्थिति में उसको ₹20000 प्रति हेक्टेयर जमीन पर लाभ प्राप्त होता है।

वहीं किसान का फसल अगर 60% से अधिक बर्बाद हो जाए तो उसे प्रति हेक्टेयर जमीन पर ₹25000 का लाभ प्राप्त होता है जबकि किसान अधिकतम 4 हेक्टेयर खराब जमीन योजना का लाभ ले सकता है।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में पैसा कब मिलेगा?

सरकार इस योजना के तहत वेमौसम बारिश होता है जो 48 घंटे में 50 किलोमीटर से भी अधिक वर्षा हो जाती है तो उस स्थिति में सरकार द्वारा किसानों को पैसा दिया जाता है। वहीं सूखा पड़ने की स्थिति में आगर जिले में 10 इंच से कम बारिश हुई है तो तभी किसान लाभ ले सकता है।

जबकि आंधी या तूफान की स्थिति में भी सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है। अगर लगातार 48 घंटे तक वर्षा होता है या फिर 35 इंच की बारिश हो जाती है तो इस स्थिति में भी किसान को लाभ प्राप्त होता है।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लाभ | Mukhymantri Kisan Sahay Yojana Benefits

  • राज्य सरकार के इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 33% तक फसल बर्बाद होने की स्थिति में ₹20000 तक का आर्थिक सहायता दिया जाता है।
  • जबकि अगर किसान का 60% से अधिक फसल बर्बाद हो जाता है तो उस स्थिति में सरकार की तरफ से ₹25000 का आर्थिक सहायता दिया जाएगा।
  • अगर किसान का फसल मौसम के कारण से खराब हो जाता है तो उस स्थिति में उसे आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा।
  • वहीं एक किसान अधिकतम 4 हेक्टेयर जमीन पर ही आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से प्राप्त कर सकता है।
  • एक किसान अधिकतम योजना के अंतर्गत एक लाख रुपए तक ही आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है।
  • इस योजना के संचालन से राज्य के किसानों के आय में निरंतरता बनी रहेगी तथा वह उन्हें फसल खराब होने डर नहीं रहेगा।

मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए पात्रता | Mukhymantri Kisan Sahay Yojana Eligibility

गुजरात के रहने वाला प्रत्येक किसान जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित किये जा रहे Mukhymantri Kisan Sahay Yojana का लाभ लेना चाहता है उसको निम्न पात्रता को पूर्ण करना होगा।

  • सरकार इस योजना के अंतर्गत किसानों का फसल खराब होने की स्थिति में ही लाभ मिलता है।
  • वही योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का उम्र कम से कम 18 वर्ष तक होना चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा केवल गुजरात के रहने वाले मूल निवासी किसानों को ही लाभ प्राप्त होता है।
  • वही किसान के पास इस योजना के तहत योग्य जमीन भी होना चाहिए तभी वह योजना का लाभ ले सकता है।
  • अगर किसान का जमीन राजस्व रिकॉर्ड में पंजीकृत पाया जाता है तभी वह योजना में लाभ ले सकता है।

    मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए जरूरी दस्तावेज | Mukhymantri Kisan Sahay Yojana Important Documents

    अगर आप गुजरात राज्य के रहने वाले किसान है और आप राज्य सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आवेदन में कुछ जरूरी दस्तावेज की आवश्कयता पड़ने वाला है :-

    • आधार कार्ड
    • पहचान पत्र
    • बैंक पासबुक
    • पासपोर्ट साइज फोटो
    • मोबाइल नंबर
    • किसान कार्ड
    • निवास प्रमाण पत्र

    मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया | Mukhymantri Kisan Sahay Yojana Online Apply Process 

    गुजरात सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में किसानों को आवेदन करने के लिए अभी कुछ समय का इंतजार करना पड़ सकता है। क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पोर्टल को जारी है नहीं किया गया है लेकिन जैसे ही गुजरात सरकार द्वारा इस योजना का आधिकारिक वेबसाइट लांच कर दिया जाएगा हम आपको उसकी जानकारी इसी वेबसाइट की मदद से उपलब्ध करा देंगे तो आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहें।

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    मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत किसानों को लाभ कैसे दिया जायेगा?

    अगर आप गुजरात राज्य के रहने वाले एक मूल किसान है और आप राज्य सरकार के द्वारा संचालित किये जा रहे हैं मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि इस योजना के लिए आपको सबसे पहले आवेदन करना होगा। आवेदन करने की पश्चात जिला कलेक्टर के द्वारा सुखाड़, आंधी, तूफान बेमौसम बारिश की जैसी परिस्थितियों का होने पर गांव का परीक्षण किया जाएगा, उसके पश्चात एक फॉर्म भेजेगा जिसमें गांव के मुखिया तथा वार्ड का हस्ताक्षर होता है।

    इसके बाद जिला कलेक्टर के द्वारा एक दिन परीक्षण गांव में किया जाएगा जिसमें किसानों के फसल छती पहुंचने का जांच किया जाता है। इसमें अगर किसान का 33 से 60% के बीच का फसल बर्बाद होता है तो उस स्थिति में ही उसे योजना का लाभ प्राप्त होगा। वही सब कुछ जांच होने के पश्चात किसान के खाते में 15 दिन के अंदर राशि भेज दिया जाता है।

    FAQs

    मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत किसानों को क्या लाभ प्राप्त होता है?

    राज्य सरकार के इस योजना के तहत अगर किसान का फसल 33% से लेकर 60% तक बर्बाद हो जाता है तो उस स्थिति में उसे ₹20000 से लेकर ₹25000 तक का आर्थिक सहायता प्राप्त होता है।

    मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में आवेदन कैसे करें?

    वर्तमान समय में गुजरात सरकार द्वारा इस योजना को लेकर कोई आधिकारिक पोर्टल जारी नहीं किया गया है, आवेदन करने के लिए आपको कुछ समय इंतजार करना होगा।

    मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना में आवेदन कौन सा किसान कर सकता है?

    राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहे हैं इस योजना के तहत गुजरात राज्य का वह किसान आवेदन कर सकता है जिसके पास इस योजना के तहत योग्य भूमि पाया जाएगा।

    मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत एक किसान अधिकतम कितना लाभ प्राप्त कर सकता है?

    गुजरात सरकार के द्वारा संचालित किये जा रहे हैं इस योजना के तहत गुजरात का एक किसान अधिकतम 4 हेक्टेयर जमीन यानी की ₹100000 तक का लाभ ले सकता है।

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