मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना | Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand Apply Process, Important Documents, Eligibility

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Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand : केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देश के युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ताकि देश के शिक्षित युवा रोजगार प्राप्त कर सके। इसी कड़ी में झारखंड सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand) का शुरूआत किया है।

इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य के बेरोजगार शिक्षित युवाओं को जिसका उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच है उन सभी को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। ऐसे में झारखंड राज्य का जो भी नागरिक अपना खुद का स्वरोजगार शुरू करना चाहता हैं उन्हें सरकार द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

यदि आप भी झारखंड राज्य के निवासी हैं और आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा चलाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। आज के इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं तो आप पोस्ट में अंत बने रहे।

Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand : Overview

आर्टिकल का नाम Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana
योजना का नाम मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
योजना का प्रकार सरकारी योजना
राज्य झारखण्ड
किसने शुरू किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने
लाभार्थी केवल राज्य के अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सखी मंडल
ऋण की राशि 25 लाख रूपये तक
अनुदान (सब्सिडी) राशी 40% या 5 लाख रूपये तक
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट Click Here

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना | Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana Jharkhand

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का शुरूआत किया गया है। इस योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के सभी नागरिकों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। यह लोन झारखंड सरकार द्वारा बहुत ही कम ब्याज दर पर मिलता है।

और यदि लाभार्थी योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का लोन लेना चाहता है तो उसके लिए उसे किसी भी प्रकार की गारंटी की भी आवश्यकता नहीं पड़ता है। इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार द्वारा लाभार्थियों को 40% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान (सब्सिडी) भी दिया जाता है।

बता दे कि झारखंड सरकार के इस योजना का लाभ झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक दिव्यांगों एवं सखी मंडल की महिलाओं को ही प्राप्त होता है। योजना के तहत लाभार्थियों को और भी सुविधा प्रदान किया जाता है, योजना से जुड़ी और अधिक जानकारी पाने के लिए आप पोस्ट में अंत तक बन रहे।

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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के पीछे झारखंड सरकार का उद्देश्य

झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चलाने के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवा शिक्षित नागरिकों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से झारखंड सरकार राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए बहुत ही कम दर पर ऋण दिया जाता हैं।

जिसमें सरकार द्वारा 40% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान भी दिया जाता है। इस योजना को चलाने के पीछे झारखंड सरकार का मुख्य उद्देश्य सभी लाभार्थियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करना है जिससे राज्य के युवा आत्मनिर्भर बन सके।

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभार्थी

यदि आप झारखंड राज्य के निवासी हैं और आप रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के बारे में सोच रहे हैं तो बता दे की सरकार द्वारा इस योजना को कुछ ही वर्गों के लाभार्थियों को दिया जाता है जो इस प्रकार से है:

  • अनुसूचित जनजाति
  • अनुसूचित जाति
  • पिछड़ा वर्ग
  • अल्पसंख्यक वर्ग
  • दिव्यांग युवाओं
  • सखी मंडल की महिलाओं

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ | Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana Benefits

  • झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य के नागरिकों को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए इस योजना का शुरूआत किया गया है।
  • इस योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार राज्य के सभी युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है।
  • इसके अलावा इस योजना के अंतर्गत अगर कोई नागरिक 5 लाख रुपए तक का लोन लेता है तो उस स्थिति में किसी गारंटी की भी आवश्यकता नहीं पड़ता है।
  • झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं इस योजनाका लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग तथा सखी मंडल की महिलाओं को प्राप्त होता है।
  • योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार 40% तक या 5 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान भी करता है।
  • योजना के तहत झारखंड के बेरोजगार युवा अपना खुद का रोजगार स्थापित करेंगे जिससे नागरिकों को रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा।
  • झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस योजना में नागरिकों को वाहन लेने के भी सुविधा प्रदान की जाती है।
  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शुरू होने के बाद से राज्य में बेरोजगारी दर में कमी देखने को मिला है।
  • झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस योजना का लाभ उठाकर राज्य के युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं एवं खुद की आर्थिक स्थिति में सुधार ला रहे हैं।

झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए पात्रता | Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana Eligibility

यदि आप झारखंड राज्य के मूल निवासी है और आप रोजगार सृजन योजना का लाभ पाना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार द्वारा कुछ पत्रताओं को निर्धारित किया गया है, जिसे पूर्ण करने के पश्चात ही आप इस योजना का लाभ पा सकते हैं।

  • झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस योजना का लाभ केवल झारखंड के मूल निवासी को ही प्राप्त होगा।
  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ झारखंड के उन लोगो को प्राप्त होगा जिसका उम्र 18 से वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच पाया जाएगा।
  • झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के परिवार का वार्षिक इनकम 5 लाख रुपए से कम होना जरूरी है।
  • एवं सबसे जरूरी झारखंड सरकार की इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांगजन और सखी मंडल की महिलाओं को दिया जाता है।

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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज | Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana Important Document

यदि आप मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेना चाहते है तो उसके लिए आपके पास कुछ जरुरी दस्तावेज होने चाहिए जो इस प्रकार से है:

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • एक्टिव मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आय प्रमाण पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • ईमेल आईडी

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया | Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana Offline Apply Process

झारखंड राज्य के इच्छुक उम्मीदवार जो इस योजना के लाभ प्राप्त करना चाहता है और जो ऑफलाइन करना चहता है वह नीचे बताएं की स्टेप को फॉलो कर आवेदन कर सकता है:

  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री रोजगार योजना संबंधित कार्यालय में ऊपर बताएं कि सभी जरूरी दस्तावेजों को लेकर जाना होगा।
  • जाने के बाद वहां से आपको आवेदन फार्म को प्राप्त करना है।
  • आवेदन फार्म प्राप्त करने के बाद उसे सावधानी पूर्वक भरना है।
  • फॉर्म को भरने के बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों की पर्ची को फॉर्म के साथ संग्रह करना है।
  • इसके बाद आपने जहां से आवेदन फार्म प्राप्त किया था उसी कार्यालय में जाकर फॉर्म को जमा करना है।
  • जमा करने के पश्चात सरकारी कर्मचारियों द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी।
  • अगर सब कुछ सही पाया गया तो आपके बैंक खाते में राशि भेज दिया जाएगा।

इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात आप मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुडे सरकारी कार्यालय

  1. जिला कल्याण पदाधिकारी
  2. झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
  3. झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
  4. झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वृत्त एवं विकास निगम
  5. झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम

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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें | Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana  Online Apply Process

झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ पाने के लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे बताइए स्टेप को फॉलो करें:

Step 1 : पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करें !

  • मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, यहां आपको Apply Online के विकल्प पर क्लिक करना है। 

Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana

  • क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आएगा यहां पर आपको Registration के विकल्प पर क्लिक करना है।

Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana

  • क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज खुलकर आएगा, यहां आपको आधार नंबर, आवेदक का नाम, जेंडर, जन्मतिथि, जिला मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि जानकारी भरना है।

Mukhymantri Rojgar Srijan Yojana

  • सभी जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे Submit वाले विकल्प पर क्लिक करना है।

        Step 2 : पोर्टल में लॉगिन करें !

        • सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात अगले विकल्प में आपको Login के विकल्प पर क्लिक करना है, जहां आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है।
        • उसके बाद पासवर्ड के रूप में आपको अपने आधार कार्ड की शुरुआत के चार डिजिट को छोड़कर अंत के आठ डिजिट को डालना है, फिर उसके बाद Login के विकल्प पर क्लिक करना है।
        • लॉगिन होने के पश्चात आपके सामने एक आवेदन फार्म खुलकर आएगा जिसको ध्यानपूर्वक सही तरह से भरना है।
        • सभी जानकारी को भरने के बाद पेज को स्क्रोल कर निचे की और जाना है जहां आपको save & next का बटन पर क्लिक करना है।
        • इसके बाद अगले विकल्प में आपको लोन डिटेल्स संबंधित सभी जानकारी को करना है।
        • सभी जानकारी को भरने के पश्चात फिर से आपको नीचे save & next का बटन देखने को मिलेगा जिस पर क्लिक करना है।
        • इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कर अपलोड करना है।
        • सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद अगले विकल्प में आपको नीचे Submit के बटन पर क्लिक करना है।
        • उसके बाद अगले विकल्प में आपको आवेदन की रसीद के रूप में एक पेज खुलकर आएगी जहां आप सारा कुछ चेक कर सकते हैं।
        • उसके पश्चात अंत में आपको नीचे Final Submit के बटन पर क्लिक करना है।
        • इसके बाद आप आवेदन की रसीद को निकाल कर अपने पास रख ले।

        तो कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात आप मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

        FAQs

        मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ झारखंड के किन लाभार्थियों को प्राप्त होता है?

        झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं रोजगार सृजन योजना का लाभ झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग, सखी मंडल को ही प्राप्त होता है।

        मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्र कितना होना चाहिए?

        मुख्यमंत्री रोजगार शिक्षण योजना का लाभ 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच के लोगों को ही प्राप्त होता है।

        मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत क्या लाभ प्राप्त होता है?

        झारखंड सरकार के इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार शुरू करने के लिए बहुत ही कम दर पर 25 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है।

        मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ प्राप्त कैसे होगा?

        मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा चलाए जा रहे रोजगार सृजन योजना का लाभ लेने के लिए आपको सरकारी कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन करना होगा और यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आधिकारिक वेबसाइट में जाकर आपको फॉर्म भरना होगा।

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