प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना | Pradhanmantri Karam Yogi Mandhan Yojana Apply Process, Eligibility, Important Documents

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Pradhanmantri Karam Yogi Mandhan Yojana : प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया एक सरकारी योजना है जिसे केंद्रीय बजट पर तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 05 जुलाई 2019 को शुरुआत करने की घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य GST के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी, दुकानदारों इत्यादि बिजनेस मैन को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन देने का है। लेकिन इसका लाभ तभी प्राप्त होता है जब हर महीने उम्र के हिसाब से प्रीमियम जमा किया जायेगा।

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के अंतर्गत उन सभी को लाभ प्राप्त होता है जिसका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ के आसपास होता है। इस योजना का संचालन करने के लिए वर्ष 2021 में 3.2 लाख जन सेवा केंद्र का काम शुरू किया गया था। योजना के अंतर्गत सभी लोगों को 60 वर्ष की उम्र के बाद ₹3000 मासिक पेंशन सरकार द्वारा प्राप्त होता है। यदि आप भी योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके आपको इस पोस्ट में अंत तक बने रहना है। आज के इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना (Pradhanmantri Karam Yogi Mandhan Yojana) संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं।

Pradhanmantri Karam Yogi Mandhan Yojana : Overview

आर्टिकल का नाम Pradhanmantri Karam Yogi Mandhan Yojana
योजना का नाम प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना
किसने शुरू किया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
योजना का प्रकार सरकारी योजना
कब शुरू किया गया 05 जुलाई 2019 को
लाभार्थी छोटे केवल कारोबारी और दुकानदार
उद्देश्य 60 वर्ष के बाद ₹3000 का मासिक पेंशन देना
आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट maandhan.in Click Here

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना | Pradhanmantri Karam Yogi Mandhan Yojana

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के तहत देश के उन सभी छोटे-बड़े व्यापारियों को शामिल किया जाएगा जिनका उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होगा। योजना के अंतर्गत 60 वर्ष पूरे हो जाने के बाद सरकार द्वारा ₹3000 का मासिक पेंशन दिया जाता है।  योजना के तहत 18 साल के व्यापारियों को शुरुआत में 55 रुपए महीने तथा 40 साल के व्यापारियों को अधिकतम ₹200 महीने का प्रीमियम देना होता है।

सरकार द्वारा योजना का संचालन करने के लिए 3.2 लाख जन सेवा केंद्र पर काम किया गया है। योजना के सफल कार्य वर्णन के लिए सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) को एक नोडल की तरह चुना गया है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसका पूरा प्रोसेस हमने नीचे बताया हैं।

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प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य

हमारे देश में छोटे बड़े व्यापारी अपना कारोबार या दुकान का संचालन सही तरह से कर नहीं पाते हैं जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। जिसके कारण उन्हे जीवन यापन करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का शुरूआत किया गया है।

इस योजना के अंतर्गत 60 साल की उम्र के बाद सभी को ₹3000 का मासिक पेंशन प्राप्त होता है। योजना के पीछे केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य छोटे-बड़े सभी कारोबारी व्यापारियों को अपनी वृद्धा अवस्था के दौरान सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है।

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के लाभ | Pradhanmantri Karam Yogi Mandhan Yojana Profit

  • केंद्र सरकार के इस योजना के तहत 50% का वित्त पोषण सरकार द्वारा दिया जाएगा।
  • इस योजना के तहत छोटे व्यवसाय और व्यापारियों जिसका उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच रहेगा और जो इस योजना का संचालन करेगा उन्हे 60 वर्ष के बाद सरकार द्वारा ₹3000 का पेंशन दिया जाएगा।
  • योजना के अंतर्गत सरकार पेंशन की राशि को सीधे बैंक के खाते में ट्रांसफर करेगा।
  • यह योजना जीवन बीमा निगम के नोडल एजेंसी की तरह कार्य करता है।

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना से जुडे कुछ मुख्य बातें

  • प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना को शुरू करने के बाद प्रीमियम का भुगतान नहीं करने की स्थिति में सरकार द्वारा आपकी प्रीमियम और उस पर लगा ब्याज वापस दिया जाएगा।
  • प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के प्रीमियम भुगतान करने पर अगर मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में बच्चों या पत्नी को प्रीमियम भरने का पूरा हक प्राप्त होता है, ओर यदि वह योजना को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें जमा की गई राशि तथा ब्याज पूरा दे दिया जाता है।
  • इस योजना का लाभ पति की मृत्यु होने के पश्चात पत्नी तक सीमित रहता है, इससे और कोई व्यक्ति को लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • यदि प्रतिमाह भुगतान कर रहे आवेदक विकलांग हो जाता है तो उस स्थिति में आवेदक की पत्नी या अन्य कोई भुगतान कर सकता है। अगर नहीं करना चाहता है उसे स्थिति में बैंक से सभी राशि आसानी से निकल सकता है।
  • 60 साल की उम्र के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे लाभार्थी का मृत्यु हो जाने पर पेंशन का 50% उसकी पत्नी को दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के लिए पात्रता | Pradhanmantri Karam Yogi Mandhan Yojana Eligibility

  • प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच ही होना चाहिए।
  • इस योजना के अंतर्गत व्यवसाय करने वाले लोग ही आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक भारत का मूल निवासी होना चाहिए, यदि वह अन्य किसी देश से व्यापार कर रहा है तो उसे स्थिति में उसे योजना का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
  • इस योजना के अंतर्गत व्यापारियों, दुकान के मालिक इत्यादि का वार्षिक कारोबार 1.5 करोड रुपए से अधिक का नहीं होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ आवेदक को तभी प्राप्त होगा जब उसके पास GST पंजीकरण संख्या मौजूद होगा।

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प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज | Pradhanmantri Karam Yogi Mandhan Yojana Important Document

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • GST पंजीकरण संख्या
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना आवेदन प्रक्रिया | Pradhanmantri Karam Yogi Mandhan Yojana Apply Process

अगर आप प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो उसके लिए आपको नजदीकी CSC केंद्र पर जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना आवेदन के लिए CSC सेंटर में जाकर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होगा।

  • प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना में आवेदन करने के लिए आपके नजदीकी CSC सेंटर पर सबसे पहले चले जाना है।
  • जाने के बाद आपके पास बैंक के IFSC कोड के साथ आधार कार्ड और बैंक खाता विवरण होना चाहिए।
  • सारा कुछ जमा करने के बाद CSC सेंटर के द्वार आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा।
  • ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया संपूर्ण होने के बाद सीएससी केंद्र द्वारा आपको इसकी एक रसीद दिया जाएगा, जिसे आपको अपने पास संभाल कर रख ले।
  • आवेदन होने की पश्चात आपके बैंक खाते से प्रति महीने पैसे काट लिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का प्रीमियम | Pradhanmantri Karam Yogi Mandhan Yojana Premium

प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदक का उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा उम्र के अनुसार प्रीमियम भुगतान करने के लिए कहा गया है। योजना में आपको महीने के ₹55 से लेकर ₹200 तक का प्रीमियम भरना पड़ता है। इसके साथ ही 50% राशि आपके द्वारा भुगतान किया जाता है जबकि 50% बाकी का राशि सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत भुगतान किया जाता है।

FAQs

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना आधिकारिक वेबसाइट का नाम क्या है?

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के आधिकारिक वेबसाइट maandhan.in है। आप इस वेबसाइट पर जाकर इस योजना से जुड़ी समस्या जानकारी पा सकते हैं।

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदक को कितना प्रीमियम भुगतान करना होता है?

केंद्र सरकार के इस योजना के अंतर्गत आयु के अनुसार आवेदक को प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है। 18 वर्ष की उम्र में योजना आरंभ होता है जिसमे महीने का 55 रुपए देना होता है जबकि 40 वर्ष के उम्मीदवार को ₹200 भुगतान करना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा?

केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं इस योजना का लाभ व्यापारियों, व्यवसाय करने वाले उम्मीदवारों को प्राप्त होगा?

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के अंतर्गत क्या लाभ प्राप्त होता है?

प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना करने के अंतर्गत सरकार 60 वर्ष की आयु के बाद ₹3000 सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करता है।

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