UP Kanya Vivah Anudan Yojana: सरकार दे रही है लड़कियों की शादी पर ₹51000 का आर्थिक मदद, ऐसे करे आवेदन

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UP Kanya Vivah Anudan Yojana – गरीब रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाले नागरिकों के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लड़कियों के विवाह पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए कन्या विवाह अनुदान योजना (Kanya Vivah Anudan Yojana) का शुरूआत किया गया है। राज्य सरकार के इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार की लड़कियों की शादी पर सरकार की तरफ से ₹51000 तक का आर्थिक मदद दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ लेकर प्रत्येक गरीब वर्ग की बेटियों की शादी बिना किसी आर्थिक तंगी के संपन्न होगा। अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले निवासी हैं और आप उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कन्या विवाह अनुदान योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आज का यह पोस्ट आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। हमने नीचे अप कन्या विभाग अनुदान योजना संबंधित सभी जानकारी विस्तार पूर्वक दिया है जिसकी मदद से आप आसानी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

UP Kanya Vivah Anudan Yojana – एक नज़र

आर्टिकल का नाम UP Kanya Vivah Anudan Yojana
योजना का नाम उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना
किसने शुरू किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने
सम्बंधित विभाग का नाम सामाजिक और न्याय विभाग
लाभार्थी गरीब और जरूरतमंद कन्यायें
आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन/ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in/

सरकार दे रही है लड़कियों की शादी पर ₹51000 का आर्थिक मदद – UP Kanya Vivah Anudan Yojana

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार की बेटियों की शादी के लिए एक कल्याणकारी योजना का शुरूआत किया गया है जिसका नाम कन्या विवाह अनुदान योजना है। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार में अधिकतम दो बेटियों की शादी के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। सरकार की तरफ से योजना के तहत बेटियों की शादी पर ₹51000 तक का आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार के इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक परिवार की बालिकाओं को कुछ पात्रता हो तथा कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होता है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले एक बालिका है जिनका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है तो आप इस योजना का लाभ बड़े ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होता है। हमने नीचे ऑनलाइन/ ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक बताया है जिसके माध्यम से आप आसानी से योजना का लाभ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं।

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उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना को शुरू करने का उद्देश्य

हमारे समाज में ऐसे बहुत से परिवार है जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण से वह अपनी बालिकाओं की शादी सही समय पर नहीं कर पाते हैं। अक्सर लोग बालिकाओं की शादी के लिए तरह-तरह के लोन ले लेते हैं जिनको चुकता करने में उन्हें काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कन्या विवाह अनुदान योजना का शुरूआत किया गया है जिसमें सरकार की तरफ से प्रत्येक बालिकाओं की शादी पर ₹51000 तक का आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाता है।

इस योजना के तहत सरकार की तरफ से मुख्य तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं की शादी पर ही सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। इस योजना के संचालन से हमारे समाज में लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच खत्म होने वाला है।

उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना के लाभ | UP Kanya Vivah Anudan Yojana Benefits

  • इस योजना के लाभ केवल गरीब वर्ग की बेटियों की शादी पर ही प्रदान किया जाता है।
  • इस योजना का लाभ मुख्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि वर्ग की बेटियों की शादी पर ही सरकार द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है।
  • सरकार के इस योजना के संचालन से बालिकाओं के लड़कियों के प्रति नकारात्मक सोच को खत्म होगा।
  • वही योजना के तहत सरकार की तरफ से दिए वाला राशि को आवेदन करने के पश्चात आसानी से प्राप्त होता है।

उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना के पात्रता | UP Kanya Vivah Anudan Yojana Eligibility

  • उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया जा रहे कन्या विवाह अनुदान योजना का लाभ केवल राज्य के मूल निवासी लड़कियों को ही दिया जाता है।
  • योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के बालिकाओं की शादी पर मिलता है।
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के परिवार का सालाना इनकम ₹200000 से कम का होना जरूरी है।
  • योजना का लाभ बालिकाओं को उस स्थिति में दिया जाता है जब बालिका की शादी 18 वर्ष उससे अधिक उम्र पर हो रही है।
  • वहीं बालिका की जी लड़के से शादी हो रही है उसका उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होना जरूरी है।
  • सरकार की तरफ से योजना के तहत ₹51000 की राशि को बालिकाओं के शादी पर ₹35000 बैंक में जमा किया जाता है वही शादी के जोड़े के सामान खरीदने के लिए ₹10000 उपलब्ध कराया जाता है जबकि ₹6000 विवाह आयोजन करने वाले को प्राप्त होता है।

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उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना के जरूरी दस्तावेज | UP Kanya Vivah Anudan Yojana Important Documents

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • आवेदक का पहचान पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आवेदन का शादी प्रमाण पत्र

उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना आवेदन कैसे करें? | How to Apply UP Kanya Vivah Anudan Yojana

उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले प्रत्येक व परिवार जो अपनी बेटियों की शादी पर सरकार की तरफ से दिए जाने वाले Kanya Vivah Anudan Yojana के तहत ₹51000 की राशि को प्राप्त करना चाहता है उन्हें आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होता है। राज्य के सभी आवेदक इस योजना का लाभ ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से गुजर कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं हमने नीचे आवेदन की विस्तृत जानकारी दिया है।

उत्तर प्रदेश कन्या विभाग अनुदान योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? | How to Offline Apply UP Kanya Vivah Anudan Yojana

उत्तर प्रदेश राज्य के रहने वाले प्रत्येक लाभार्थी जो कन्या विवाह अनुदान योजना का लाभ ऑफलाइन आवेदन कर प्राप्त करना चाहता है उन्हें सबसे पहले नजदीकी समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में सभी जरूरी दस्तावेजों की पर्ची के साथ जाना है। समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में आपको कन्या विवाह अनुदान योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।

आवेदन पत्र को प्राप्त करने की पश्चात इसको ध्यानपूर्वक भरना है फिर सभी जरूरी दस्तावेजों की पर्ची को फॉर्म के साथ संग्रह कर विभाग में जमा कर देना है। जमा करने के साथ ही आपको आवेदन की पर्ची प्राप्त होगा जिसे आपको अपने पास सुरक्षित रखना होगा। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों के द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी। अगर सभी दस्तावेज सही पाए गए तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा।

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उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | How to Online Apply UP Kanya Vivah Anudan Yojana

  • मुख्यमंत्री कन्या विवाह अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक पोर्टल पर चले जाना है जिसका लिंक हमने नीचे दिया है।
  • आधिकारिक पोर्टल के होम पेज पर आपको आवेदन करें का विकल्प देखने को मिलेगा जिस पर क्लिक करना है।

UP Kanya Vivah Anudan Yojana

  • क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलकर आएगा जहां आपको आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करे पर क्लिक करना है।

UP Kanya Vivah Anudan Yojana

 

  • इसके पश्चात आपके सामने कुछ इस तरह का एक नया पेज खुलकर आएगा। यहां आपको आधार से जुड़ी सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना है फ़िर नीचे Verify के बटन पर क्लिक करना है।

UP Kanya Vivah Anudan Yojana

  • क्लिक करने के बाद आपके सामने एक आवेदन फार्म खुलकर आएगा जिसको आपको ध्यानपूर्वक भरना है।
  • फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरने के पश्चात सभी जरूरी दस्तावेजों की पर्ची को भी स्कैन कर अपलोड करना होगा।
  • अंत में आपके Submit के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपको आवेदन की रसीद को प्रिंट आउट के रूप में निकाल कर रख लेना है।

तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरने की पश्चात आप उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना पर अधिकतम ₹51000 तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं

उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना हेल्पलाइन नंबर | How to Online Apply UP Kanya Vivah Anudan Yojana Helpline Number

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग निदेशालय के द्वारा विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है जिसमें आवेदक योजना से जुड़ी अधिक जानकारी या फिर किसी भी प्रकार के समस्याओं का समाधान पा सकता है।

Helpline Number : 0522 2209 259

महत्वपूर्ण लिंक्स | Important Links

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FAQs

उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत लड़कियों की शादी पर कितना राशि प्राप्त होता है?

उत्तर प्रदेश सरकार के इस योजना के तहत लड़कियों के विवाह पर सरकार की तरफ से ₹51000 का आर्थिक मदद दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश कन्या विवाह अनुदान योजना के संबंधित विभाग का क्या नाम है?

Kanya Vivah Anudan Yojana के संबंधित विभाग का नाम सामाजिक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश है।


कन्या विवाह अनुदान योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा?

उत्तर प्रदेश सरकार के इस योजना का लाभ राज्य के उन लड़कियों की शादी पर दिया जाता है जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक होने के पश्चात विवाह हुआ है।

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