UP Viklang Pension Yojana : राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मिलकर देश के विकलांग लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग लोगों के लिए उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का शुरूआत किया गया है। योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकलांग को ₹500 का आर्थिक सहायता प्राप्त होता है।
यदि आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो या पोस्ट आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। आज के इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे विकलांग पेंशन योजना संबंधित सभी जानकारी जैसे आवेदन कैसे करें? योजना के लाभ, पात्रता एवं योग्यता, आवश्यक दस्तावेज के बारे में बताने वाले हैं तो आप पोस्ट में अंत तक बन रहे हैं।
UP Viklang Pension Yojana : Overview
आर्टिकल का नाम | UP Viklang Pension Yojana |
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना |
लाभ | ₹500 का प्रतिमाह |
लाभार्थी | राज्य के केवल विकलांग लोग |
विभाग का नाम | सामाजिक कल्याण विभाग |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना | UP Viklang Pension Yojana
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के विकलांग लोगों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक विकलांग लोगों को ₹500 का प्रतिमाह आर्थिक सहायता राशि प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ प्रकार विकलांग नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलेगा। योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के रहने वाले उन विकलांग लोगों को प्राप्त होगा जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुका है।
योजना का लाभ पाने के लिए सभी आवेदक को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होगा। राज्य प्रत्येक उम्मीदवार उत्तर प्रदेश सामाजिक कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट में जाकर फॉर्म भरना होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक कम से कम 40% तक विकलांग होना चाहिए तभी वह इस योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य
जैसा कि हम सभी को पता है जो भी लोग विकलांग होते हैं वह कोई भी काम कर नहीं पाते हैं। उनका पुरा जीवन परिवार के भरोसे चलता है जिसमें उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना को शुरूआत किया गया है।
इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक विकलांग लोगों को प्रतिमाह ₹500 का वित्तीय सहायता राशि प्रदान किया जाता है। योजना का लाभ पा कर विकलांग लोग अपना जीवन सही तरह से गुजार पाएंगे। विकलांग पेंशन योजना का लाभ पा कर उत्तर प्रदेश के रहने वाले वह सभी विकलांग लोग अपने आप को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे।
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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ | UP Viklang Pension Yojana Benefits
- उत्तर प्रदेश पेंशन योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को प्राप्त होता हैं।
- योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रत्येक विकलांग लोगों को ₹500 तक प्रति महीना आर्थिक सहायता राशि सरकार द्वारा दिया जाता है।
- उत्तर प्रदेश विकलांग कल्याण विभाग द्वारा संबंधित अधिकारियों मंजूरी मिलने के पश्चात ही आवेदक को ₹500 का लाभ प्राप्त होता है।
- इस योजना का लाभ उठाकर उत्तर प्रदेश के रहने वाला प्रत्येक विकलांग व्यक्ति अपने आप को आत्मनिर्भर एवं सशक्त पाएगा।
- योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के रहने वाले पुरुष के साथ-साथ स्त्रियों को भी लाभ दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता | UP Viklang Pension Yojana Eligibility
उत्तर प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति जो विकलांग पेंशन योजना का लाभ पाना चाहता है उसे निम्न पत्रताओं को पूरा करना होगा।
- राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के रहने वाली अस्थाई लोगों को ही प्राप्त होता है।
- योजना के तहत ₹500 तक का लाभ पाने के लिए आवेदक के पास बैंक अकाउंट होना चाहिए जिस पर सरकार द्वारा राशि ट्रांसफर किया जाएगा।
- सरकार उन्हीं लोगों को विकलांग पेंशन योजना का लाभ देगा जो 40% तक का विकलांग पाया जाएगा।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास उत्तर प्रदेश राज्य का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का लाभ उन विकलांग लोगों को दिया जाएगा जिसका मासिक इनकम ₹1000 से कम यानी कि विकलांग व्यक्ति का सालाना इनकम ₹12000 से काम का होगा।
- विकलांग व्यक्ति तीन पहिया, चार पहिया जैसे वाहनों का मालिक है तो उस स्थिति में उसे विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
- इसके अलावा अगर विकलांग व्यक्ति किसी सरकारी कार्य क्षेत्र में सेवा प्रदान करता है तो उसे स्थिति में उसे योजना के पात्र नहीं माना जाएगा।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज | UP Viklang Pension Yojana Important Documents
यदि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक विकलांग वस्त्री या पुरुष है जो राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए जैसे :
विकलांग प्रमाण पत्र | जाति प्रमाण पत्र | पहचान पत्र |
बैंक अकाउंट | आय प्रमाण पत्र | आधार कार्ड |
मोबाइल नंबर | निवास प्रमाण पत्र | पासवर्ड साइज फोटो |
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | UP Viklang Pension Yojana Online Apply Process
उत्तर प्रदेश का रहने वाला प्रत्येक इच्छुक उम्मीदवार जो राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होगा। ऑनलाइन आवेदन का पूरा प्रोसेस हमने नीचे बताया है जिसे आप फॉलो कर आसानी आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है।
- आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, होम पेज पर आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्ता पेंशन का एक लिंक देखने को मिलेगा जिस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर आएगा यहां आपको ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के पश्चात आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा जहां आपको नाम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जन्मतिथि इत्यादि जैसे जानकारी को भरना है।
- सभी जानकारी को भरने के पश्चात आपको नीचे अपना बैंक खाता विवरण भरना है उसके बाद नीचे दिव्यांग का विवरण भरना है।
- सभी जानकारी को भरने के पश्चात आपको नीचे सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड भी करना है। सारा कुछ भरने की पश्चात आपको नीचे कैप्चा को फिल करना है फिर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपका उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगा।
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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना लाभार्थी की सूची को कैसे देखें? | How To Check UP Viklang Pension Yojana Beneficiary List?
- यदि आप उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का सूची देखने के लिए आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- होम पेज पर आपको दिव्यांग एवं कुष्ठावस्ता पेंशन का लिंक देखने को मिलेगा जिस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खोलकर आएगा। इसके बाद आपको पेज को स्क्रोल कर नीचे की ओर जाना है जहां आपको पेंशनर सूची देखने को मिलेगा। आप जिस भी वर्ष का सूची देखना चाहते हैं उस पर क्लिक कर करे।
- क्लिक करने के साथ ही आपके सामने सूची खुलकर आ जाएगा जहां आपको सबसे पहले अपने जिला का चयन करना है, उसके पश्चात अपने ग्राम पंचायत का चयन कर आप सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं।
FAQs
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का टोल फ्री नंबर क्या है?
उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया टोल फ्री नंबर 180 0419 0001 है जिसमें आप कॉल कर किसी भी प्रकार का जानकारी या समस्या का समाधान पा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत विकलांग लोगों को कितना आर्थिक सहायता प्राप्त होता है?
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक विकलांग लोगों को ₹500 का आर्थिक सहायता दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा?
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के रहने वाले स्त्री के साथ-साथ पुरुषों को लाभ प्राप्त होगा, उसके लिए आवेदक का वार्षिक इनकम ₹12000 से कम होना चाहिए।
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा किस स्थिति में दिया जाता है?
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा विकलांग लोगों को उस स्थिति में दिया जाता है जब आवेदक 40% तक विकलांग पाया जाता हैं।