बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना | Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Apply Process, Eligibility, Important Documents

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Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana : जैसा कि हम सभी को पता है हमारे समाज में विवाह को लेकर आज के समय में बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। वर्तमान समय में लोग अपने जाति के लोगों के साथ ही विवाह करना अधिक पसंद करते हैं। वह दूसरे जाति के लोगों को अपने से निम्न (कम) समझते हैं। लोगों के इसी सोच को बदलने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिहार सरकार द्वारा बिहार के लोगों के सोच को बदलने के लिए एक योजना का संचालन किया जा रहा है जिसका नाम बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है।

इस योजना के तहत अगर बिहार राज्य का रहने वाला कोई शादीशुदा जोड़ा अंतरजातीय विवाह करता है तो उसे स्थिति में सरकार द्वारा उन्हें सब्सिडी राशि प्रदान किया जाता है। यदि आप भी बिहार राज्य के रहने वाले हैं तो आपको इस योजना के लाभ बड़े ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इस पोस्ट में अंत तक बने रहना है। आज के इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana संबंधित सभी जानकारी के बारे में बताने वाले हैं।

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana : Overview

आर्टिकल का नाम Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana
योजना का नाम बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना
किसने शुरू किया? बिहार सरकार ने
योजना का प्रकार बिहार सरकारी योजना
लाभार्थी केवल बिहार के नागरिक
उद्देश्य अंतरजातीय विवाह के लिए प्रोत्साहित करना
लाभ 2.5 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता
आवेदन करने का तरीका ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट ambedkarfoundation.nic.in

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना | Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana

बिहार सरकार द्वारा संचालित किया जा रहे अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले प्रत्येक जोड़ो को सरकार की तरफ से 2.5 लाख रुपए तक का अधिकतम प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है। इस योजना को डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी जाना जाता है।

आपको बता दे कि इस योजना का लाभ अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को उस स्थिति में दिया जाता है जब विवाहित जोड़े ने शादी करने के 1 वर्ष के अंदर योजना के लिए आवेदन किया हो। जब इस योजना का शुरुआत किया गया था तब इसे केवल पहले दो वर्षों के लिए चलाया गया था लेकिन अब इसे प्रतिवर्ष राज्य सरकार की तरफ से संचालन किया जा रहा है।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में मिलने वाला आर्थिक सहायता राशी

राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहे अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत विवाहित जोड़ों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदक को 10 रूपए के नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पर एक प्री स्टाम्प्ड रिसीप्ट जमा करने होते हैं।इसके पश्चात विवाहित जोड़े के बैंक खाते में 1.5 लाख रुपए भेज दिए जाते हैं। यह राशि विवाहित जोड़े के खाते में आरटीजीए/याएनईएफटी के माध्यम से भेजा जाता है जबकि बचा हुआ 1 लाख का राशि विवाहित जोड़े को 3 वर्षों के लिए फिक्स डिपाजिट के रूप में जमा कर दिया जाता है जिसमें अर्जित ब्याज उन्हे प्राप्त होता है।

राज्य सरकार के इस योजना के तहत विवाह जोड़े को उसे स्थिति में लाभ प्राप्त होता है जब दोनों में से कोई एक अनुसूचित जाति तथा दूसरा गैर अनुसूचित जाति से संबंध रखता हो। अगर दोनों के अलग-अलग जाति से संबंध पाए जाते हैं तभी उन्हे 2.5 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार के इस योजना के संचालन से समाज में एक सकारात्मक सोच आने वाला है तथा लोगों की सोच में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा।

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana के पीछे सरकार का उद्देश्य

आपको बता दे की बिहार सरकार का अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को संचालन करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य निम्न वर्ग के लोगों को हीन भावना से दूर कर उन्हें विकसित करना है। अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को उस स्थिति में प्राप्त होता है जब पति या पत्नी में से कोई एक पिछड़ी जाति का होगा तथा दूसरा गैर पिछड़ी जाति का पाया जाएगा।

Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana से प्राप्त होने वाली राशि को विवाहित जोड़े की आर्थिक सहायता के लिए दिया जाता है जिससे वह सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सके। राज्य में चलाए जा रहे हैं इस योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, साथ ही समाज के लोगों के सच में भी बदलाव धीरे-धीरे आएगा।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता | Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Eligibility

यदि आप बिहार सरकार द्वारा संचालित की जा रहे हैं बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ शर्तों का पालन करना होगा तभी आप इस योजना के लिए पात्र पाए जाएंगे।

  • राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहे हैं इस योजना का लाभ बिहार के केवल मूल निवासी अंतरजातीय विवाह करने वाले शादीशुदा जोड़े को प्राप्त होता है।
  • योजना का लाभ उस स्थिति में प्राप्त होगा जब दोनों में से किसी का भी पहले से शादी न हुई हो। अन्यथा अगर शादीशुदा जोड़ों में से कोई दूसरी बार शादी कर रहा है तो उस स्थिति में वह योजना के लिए पत्र नहीं पाए जाएगा।
  • अंतरजातीय विवाह शादीशुदा जोड़ों के पास हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए।
  • यदि विवाहित जोड़े की शादी अन्य किसी एक्ट के तहत हुआ है तो उस स्थिति में शादीशुदा जोड़ों को अन्य एक्ट के तहत पंजीकृत अलग-अलग सर्टिफिकेट को जमा करवाना होता है।
  • सबसे जरूरी इस योजना का लाभ विवाह करने वाले शादीशुदा जोड़ों को तभी दिया जाएगा जब शादी करने वाली लड़की का उम्र 18 वर्ष तथा लड़के का उम्र 21 वर्ष हो।
  • यदि दोनों में से किसी के उम्र में कमी पाया जाता है तो शादी शुदा जोड़ा योजना के लिए पत्र नहीं पाए जाएंगे।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए शादीशुदा जोड़े को 1 वर्ष के अंदर आवेदन करना होता है। 1 वर्ष के बाद आवेदन करने पर शादीशुदा जोड़े को योजना का लाभ प्राप्त नहीं होता है।

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज | Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Important Documents

बिहार राज्य के रहने वाले प्रत्येक अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों के पास निम्न दस्तावेजों होने चाहिए तभी वह राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहे हैं अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ ले सकता है।

  • आधार कार्ड (दोनों ही विवाहित जोड़े का)
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • वोटर आईडी कार्ड
  • पैन कार्ड
  • मैरिज सर्टिफिकेट
  • शादी का फोटो
  • दोनो का पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक खाता विवरण (विवाहित जोड़े का जॉइंट खाता)

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन कैसे करें? | Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana Apply Process

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए आपको ऑफलाइन प्रक्रिया से गुजरना होगा। आवेदन करने का पूरा प्रोसेस हमने नीचे बताया है जिसे आप फॉलो कर आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

  • आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने जिले के सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ के सहायक निर्देशक के पास चले जाना है।
  • वहा से आपको बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना होता है।
  • आवेदन फार्म कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। इस फॉर्म को आप PDF के रूप लिंक पर क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं।
Bihar Antarjatiya Vivah Protsahan Yojana
  • फॉर्म को प्राप्त करने के पश्चात आपको उसमें मांगे जाने वाले सभी जानकारी को भरना है।
  • उसके बाद आवश्यक दस्तावेजों की पर्ची को फॉर्म के साथ अटैच करना है।
  • सभी दस्तावेज को भरने के पश्चात अब आपको सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ के कार्यालय में जाकर आवेदन को पत्र को जमा कर देना है।
  • इसके पश्चात आपके आवेदन पत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ के कार्यालय के द्वारा जांच किया जाएगा।
  • अगर सब कुछ सही पाया गया तो 3 महीने के भीतर पूर्ण सत्यापन होने के पश्चात आपको 2.5 लाख रुपए का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा।

FAQs

बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के आधिकारिक वेबसाइट का नाम क्या है?

बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के आधिकारिक वेबसाइट का नाम ambedkarfoundation.nic.in है।

अंतर्जातीय विवाह करने वाले शादीशुदा जोड़े को कितना लाभ प्राप्त होता है?

बिहार अंतर्जातीय विभाग प्रोत्साहन योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले सभी शादीशुदा जोड़ों को राज्य सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए तक का आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है।

बिहार सरकार का अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के पीछे का उद्देश्य क्या है?

राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे बिहार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच जातिवाद को खत्म करना है।

बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ किन शादीशुदा जोड़ों को प्राप्त होता है?

बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ बिहार के उन शादीशुदा जोड़ों को प्राप्त होता है जिसमें शादीशुदा लड़की का उम्र 18 वर्ष तथा लड़का का उम्र 21 वर्ष तक कम से कम पाया जाता है।

बिहार अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना का लाभ पाने के लिए कितने समय में आवेदन करना होता है?

अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ पाने के लिए शादी शुदा जोड़ो को एक वर्ष के अंदर आवेदन करना होता है तभी वह इस योजना का लाभ ले सकते है।

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