Rajasthan Sinchai Pipeline Yojana : हमारे देश में ऐसे बहुत सारे किसान भाई है जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण से वह अपने खेतों के लिए पाइपलाइन खरीद कर लगा नहीं पाते हैं। पाइपलाइन नहीं होने के कारण से अक्सर किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है। सिंचाई की इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिससे देश के किसानों को कृषि में किसी भी प्रकार का नुकसान का सामना न करना पड़े।
इसी तरह अब राजस्थान सरकार द्वारा भी सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना का शुरूआत किया गया है जिसके अंतर्गत राजस्थान के रहने वाले सभी छोटे-बड़े किसानों को राज्य सरकार द्वारा सिंचाई पाइपलाइन खरीदने पर सब्सिडी प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ लेकर भाई को सिंचाई जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा साथ ही वह समय पर अपनी फसलों पर सिंचाई कर पाएंगे। यदि आप भी राजस्थान के रहने वाले किसान हैं तो आप इस योजना का लाभ आप बड़े ही आसानी से इस पोस्ट के माध्यम से ले सकते हैं। इस पोस्ट में हमने नीचे राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना संबंधित सभी जानकारी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है तो आप पोस्ट में अंत तक जरूर पढ़ें।
Rajasthan Sinchai Pipeline Yojana : Overview
आर्टिकल का नाम | Sinchai Pipeline Yojana |
योजना का नाम | सिंचाई पाइपलाइन योजना |
योजना का प्रकार | राजस्थान सरकारी योजना |
किसने शुरू किया? | राजस्थान सरकार ने |
क्या लाभ मिलेगा? | सिंचाई पाइपलाइन पर 60% अनुदान |
लाभार्थी | केवल राज्य के किसान |
संबंधित विभाग | राजस्थान कृषि विभाग |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
सिंचाई पाइपलाइन योजना | Sinchai Pipeline Yojana
राजस्थान सरकार द्वारा मुख्य रूप से किसानों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई पाइपलाइन योजना का शुरूआत किया गया है जिसके अंतर्गत छोटे या बड़े की सभी प्रकार के किसान भाई को राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों को पाइपलाइन खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा सिंचाई पाइपलाइन खरीदने के लिए अधिकतम 60% तक का अनुदान दिया जाता है जो 18000 रुपए तक होता है।
इसके अलावा राजस्थान सरकार राज्य के अन्य किसानों को 50% अधिकतम यानी की ₹15000 तक का अनुदान प्रदान करता है। आपको बता दे की राजस्थान सरकार के द्वारा योजना के तहत किसानों को लाभ केवल उस स्थिति में दिया जाता है जिनके पास इस योजना को लेकर योग्य भूमि पाया जाता है। योजना के तहत किसान अपने फसल की सिंचाई के लिए PVC या HDPE की पाइपलाइन को ही केवल खरीद सकता है। पाइपलाइन खरीदने के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाला अनुदान राशि किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाता है।
Sinchai Pipeline Yojana के पीछे सरकार का उद्देश्य
आपको बता दे की राजस्थान में ऐसे छोटे-बड़े बहुत सारे किसान भाई हैं जो अपने आर्थिक तंगी के कारण से फसलों को समय पर सिंचाई नहीं कर पाते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास सिंचाई करने के लिए पाइपलाइन नहीं होता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार किसानों को पाइपलाइन खरीदने के लिए अनुदान राशि देता है।
इस योजना के संचालन से पानी के बचत के साथ-साथ किसान आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे तथा उनकी आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा। योजना का लाभ अब तक राजस्थान के लाखों किसानों को प्राप्त हो चुका है ऐसे में आप भी इसका लाभ बढ़े ही आसानी से ले सकते हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक किसान को आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होता है।
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राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना के लाभ | Rajasthan Sinchai Pipeline Yojana Benefits
- राजस्थान सरकार के द्वारा सिंचाई पाइपलाइन योजना के तहत किसान भाइयों को पाइपलाइन खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान किया जाता है।
- इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसान भाइयों को पाइपलाइन के लिए 50% या अधिकतम 15000 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है।
- जबकि लघु एवं सीमांत किसानों को सरकार द्वारा 18000 या 60% तक का अनुदान अधिकतम दिया जाता है।
- योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किसानों को दिए जाने वाला पाइपलाइन खरीदने के लिए सब्सिडी को उनके बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर कर दिया जाता है।
- राजस्थान के किसान भाई इस योजना का लाभ पा कर पाइपलाइन खरीद कर अपने खेतों में समय पर फसलों का सिंचाई कर पाएंगे जिससे उनका फसल खराब नहीं होगा साथ ही पानी का भी बचत होगा।
- इस योजना के संचालन से राजस्थान के रहने वाले अब सभी किसान भाई पाइपलाइन की समस्या से दूर हो जाएंगे साथ ही योजना का लाभ पा कर किसान भाई का फसल भी बर्बाद नहीं होगा।
- इस योजना के तहत लाभ प्रकार किसान भाइयों की आय में वृद्धि होगी, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में भी धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा।
सिंचाई पाइपलाइन योजना के लिए पात्रता | Rajasthan Sinchai Pipeline Yojana Eligibility
अगर आप राजस्थान राज्य के रहने वाले किसान हैं तो और आप सिंचाई पाइपलाइन योजना के तहत सरकार से सब्सिडी प्राप्त करना चाहते है तो उसके लिए आपको कुछ पत्रताओं को पूर्ण करना होगा।
- सिंचाई पाइपलाइन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना चाहिए उसके लिए उसके पास राजस्थान का निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के किसान भाई ही ले सकते है।
- इस योजना का लाभ राजस्थान के उन किसान भाइयों को प्राप्त होगा जिनके खेत में बोरिंग या कुएं पर डीजल इंजन या बिजली से चलने वाला पंप सेट उपलब्ध हो।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास कम से कम दो बीघा खेती करने का जमीन होना चाहिए।
- वही इस योजना का लाभ किसान भाइयों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है उसके लिए आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक होना बहुत ही जरूरी है।
- एक बार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के बाद किसान भाई इसके अगले 10 साल तक इस योजना का लाभ और दोबारा नहीं ले सकता है।
- वही किसान भाई अगर समूह में इस योजना के लिए आवेदन करता है तो उसमें अधिकतम 30 जन हो सकते हैं।
सिंचाई पाइपलाइन योजना के लिए पात्रता जरूरी दस्तावेज Rajasthan Sinchai Pipeline Yojana Important Documents
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड
- पाइपलाइन खरीदने का बिल
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- जमीन की जमाबंदी
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सिंचाई पाइपलाइन योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | How to Online Apply Sinchai Pipeline Yojana Rajasthan
यदि आप सिंचाई पाइपलाइन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बता दे कि उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होगा। आवेदन करने में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो जिसके लिए हमने नीचे सिंचाई पाइपलाइन योजना आवेदन करने पूरा प्रोसेस विस्तार पूर्वक बताया है जिसे आप फॉलो कर आसानी से आवेदन कर सकते है।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको राजस्थान के आधिकारिक पोर्टल पर चले जाना है। आधिकारिक पोर्टल का होम पेज कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा।
- होम पेज पर आपको किसान का लिंक देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको कृषि विभाग के क्षेत्र में सिंचाई पाइपलाइन का लिंक देखने को मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद अगले विकल्प में आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुलकर आ जाएगा। यहां आपको आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद अगले विकल्प में आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा। यहां आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे जिसमें आपको जनआधार कार्ड का उपयोग कर लॉगिन करें के विकल्प में अपना जन आधार नंबर से पोर्टल पर लॉगिन करना है।
- पोर्टल में लोगिन करने की पश्चात आपके सामने सिंचाई पाइपलाइन का एक आवेदन फार्म खुलकर आएगा जिसको आपको ध्यानपूर्वक भरना है।
- उसके बाद सभी जरूरी दस्तावेजों को आपको स्कैन कर अपलोड भी करना होगा।
- सब कुछ सही तरह से भरने के बाद अंत में आपको सबसे नीचे एक Submit का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के साथ ही आपका सिंचाई पाइपलाइन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन संपूर्ण हो जाएगा।
सिंचाई पाइपलाइन योजना के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु | Sinchai Pipeline Yojana Rajasthan Important Points
- राजस्थान सिंचाई पाइपलाइन योजना में आवेदन करने के पश्चात पाइपलाइन खरीदी कृषि विभाग की स्वीकृति के बाद ही किसान भाइयों को उनके अधिकृत वितरक विक्रेता से की जाती है।
- स्वीकृत की जानकारी किसान भाइयों को मोबाइल संदेश या अपने क्षेत्र के किसी पर्यवेक्षक के जरिए प्राप्त होता है।
- पाइपलाइन खरीदने के बाद विभाग द्वारा इसका सत्यापन किया जाता है। सत्यापन होने की बाद योजना के अंतर्गत दिए जाने वाला अनुदान राशि किसान भाई के खाते में सीधे भेज दिया जाता है।
FAQs
सिंचाई पाइपलाइन योजना के तहत किसानों को अधिकतम कितना सब्सिडी राशि दिया जाता है?
राज्य सरकार के इस योजना के तहत राजस्थान के रहने वाले किसान को अधिकतम 18000 रुपए तक का सब्सिडी सिंचाई पाइप खरीदने के लिए दिया जाता है।
सिंचाई पाइपलाइन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान के पास कितना जमीन होना चाहिए?
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किया जा रहे हैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान भाई के पास कम से कम दो बीघा जमीन होना चाहिए।
सिंचाई पाइपलाइन योजना में आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट का नाम क्या है?
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित किया जा रहे सिंचाई पाइपलाइन योजना के आधिकारिक वेबसाइट का नाम https://rajkisan.rajasthan.gov.in/ है।
सिंचाई पाइपलाइन योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा?
सिंचाई पाइपलाइन योजना का लाभ राजस्थान के रहने वाले छोटे-बड़े सभी किसान भाइयों को प्राप्त होता है।