कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण से किसानों को भारी नुकसान होता है जिसके कारण से गरीब किसानों को आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। ऐसे में कई बार तो किसान फसल बर्बाद हो जाने के कारण से कृषि छोड़ देने का मन बना लेते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को समाधान निकलते हुए बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana) को शुरू किया गया है।
आज के इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रहे बिहार राज्य फसल सहायता योजना संबंधित सभी जानकारी जैसे आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए पात्रता, जरूरी दस्तावेज, योजना के लाभ इत्यादि जैसे सभी जानकारी देने वाले हैं तो आप पोस्ट में अंत तक बने रहे।
Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana 2024 : Overview
आर्टिकल का नाम | Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana |
योजना का नाम | बिहार राज्य फसल सहायता योजना |
किसने शुरू किया | बिहार सरकार द्वारा |
योजना का प्रकार | सरकारी योजना |
लाभार्थी | केवल बिहार के किसान |
सहायता राशि | 7500 से 10,000 रुपये तक |
हेल्पलाइन नंबर | 18003456290 |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
बिहार राज्य फसल सहायता योजना 2024 | Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana
बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे बिहार राज्य फसल सहायता योजना को राज्य के किसानों के लिए मुख्य रूप से शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों का फसल अगर प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़ कारण से बर्बाद होता है तो उस स्थिति में सरकार द्वारा प्रत्येक किसान को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है।
राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस योजना के अंतर्गत किसानों का फसल अगर 20% तक बर्बाद होता है तो उस स्थिति में राज्य सरकार प्रति हेक्टेयर जमीन के हिसाब से 7500 राशी दिया जाएगा। वहीं किसान का फसल 20% से अधिक खराब होता है तो उसे स्थिति में सरकार 10000 का आर्थिक सहायता किसानों देता है।
बता दे कि इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला राशि किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाता है। योजना का लाभ पाने के लिए किसानों के पास बैंक अकाउंट होना जरूरी है। साथ ही आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक होना भी चाहिए।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य
बिहार सरकार का बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana) को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरह ही किसानों को लाभ देना है जिसे बिहार सरकार द्वारा राज्य स्तर पर शुरू किया गया है। इस योजना के पीछे राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को हुए नुकसानों को कवर करवाना है जिससे राज्य के किसान अधिक से अधिक कृषि के लिए प्रेरित हो।
कई बार किसानों का प्राकृतिक आपदा के कारण से अधिक नुकसान हो जाता है जिसके कारण वह आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य फसल बीमा योजना को शुरू किया गया है जिसमें प्रति वर्ष लाखों किसानों को सरकार द्वारा लाभ दिया जाता है। इस योजना का लाभ पा कर बिहार राज्य के प्रत्येक किसान आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे।
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बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लाभ | Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Benefits
बिहार राज्य फसल बीमा योजना को राज्य सरकार के द्वारा मुख्य रूप से किसानों के हित के लिए शुरू किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ कई बार राज्य के किसानों को नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार द्वारा उन सभी को इस योजना में सम्मिलित किया गया है।
और कई बार क्षेत्र में जानकारी का अभाव होने के कारण से किसान फसल बर्बाद होने पर लोग अच्छे से क्लेम नहीं कर पाते हैं जिसमें लोगों के बीच अफवाह फैल जाता है की योजना का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन यदि आप बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए क्लेम करते हैं तो आपको इस योजना का लाभ राज्य सरकार द्वारा जरूर दिया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य फसल सहायता योजना (Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana) को काफी सिंपल कर दिया गया है। अब इस योजना के तहत राज्य का प्रत्येक किसान आसानी से दवा कर लाभ ले सकता है। राज्य के प्रशासन द्वारा जब किसी राज्य को आपदा ग्रस्त घोषित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में किसानों को बिना किसी औपचारिकता के ही क्लेम करने पर उनके बैंक खाते में राशी ट्रांसफर कर दिया जाता है।
इस योजना के माध्यम से उन सभी किसानों को लाभ प्राप्त होता है जो योजना के लिए फसल खराब होने पर क्लेम करते हैं जिसे प्राकृतिक आपदा में उनका नुकसान का कवर होता है। योजना के तहत अगर किसानों को फसल 20% तक बर्बाद होता है तो उस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा 7500 प्रदान किया जाता है जबकि 20% से अधिक नुकसान होने पर 1000 रुपए तक दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाला यह राशि किसानों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाता है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत मिलने वाला राशि
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को दो अलग-अलग प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। अगर किसान का 20% तक का फसल बर्बाद होता है तो उस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा अलग राशी प्रदान किया जाता है जबकि 20% से अधिक का नुकसान होने पर राज्य के किसानों को उससे अधिक लाभ दिया जाता है जो नीचे टेबल में इस प्रकार से है।
फ़सल नुकसान | सहायता राशी |
20% तक | Rs.7500/- रुपये प्रति हेक्टेयर |
20% से अधिक | Rs.10000/- रूपये प्रति हेक्टेयर |
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए पात्रता | Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Eligibility
यदि आप बिहार राज्य के रहने वाले किसान है और आप बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रहे हैं फसल सहायता योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार द्वारा कुछ पत्रताओं को निर्धारित किया गया है जिसे पूर्ण करने के पश्चात ही आप लाभ ले सकते हैं जो इस प्रकार से है :
- बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
- मूल निवासी होने के साथ ही आवेदक बिहार का एक किसान होना चाहिए।
- बिहार के सभी आवेदक के पास बैंक खाता भी होना चाहिए।
- इसके अलावा आवेदक के पास जमीन से जुड़ी सभी दस्तावेज होने चाहिए।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए जरूरी दस्तावेज | Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Important Documents
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- जमीन के कागजात
- फसल खराब होने संबंधित घोषणा पत्र
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बिहार राज्य फसल सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | Bihar Rajya Fasal Sahayata Yojana Online Apply Process
बिहार राज्य का वह प्रत्येक इच्छुक किसान जो योजना का लाभ लेना चाहता है उन्हें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होगा। आवेदन करने का आसान प्रक्रिया हमने नीचे बताया है जिसे आप फॉलो कर आसानी से कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है जिसका लिंक हमने ऊपर दिया हुआ है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आएगा।
- यहां आपको होम पेज पर ऑनलाइन आवेदन करे का एक विकल्प देखने को मिलेगा उसके अंदर बिहार राज्य फसल सहायता योजना हेतु आवेदन का एक लिंक होगा जिस पर क्लिक करना है।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खोलकर आ जाएगा। यहां आप किसान पंजीकरण संख्या डालकर Search के बटन पर आपको क्लिक करना है।
- और यदि आपने अभी तक किसान पंजीकरण नहीं करवाया है तो आप ऊपर दिख रहे कि जहां किसान पंजीकरण के लिंक पर क्लिक कर सबसे पहले पंजीकरण कर ले।
- किसान पंजीकरण संख्या डालकर Search के बटन पर क्लिक करने के बाद आप एक नया पेज पर चले जाएंगे जहां आप किसान पंजीकरण संबंधित सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा।
- यहां आपको अपना नाम, आधार नंबर इत्यादि जैसे जानकारी को भरना है उसके पश्चात आपको नीचे जमीन संबंधित सभी जानकारी को भरना है जिसका पेज कुछ इस तरह से होगा।
- सभी जानकारी को भरने के पश्चात आपको दिख रहे जमीन विवरण जोड़े के विकल्प पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका बिहार राज्य फसल सहायता योजना के लिए आवेदन हो जायेगा।
Note : पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आप सुबह 9:00 बजे से लेकर 5:00 के बीच ही कर सकते हैं।
FAQs
बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ बिहार के किन किसानों को प्राप्त होता है?
बिहार राज्य फसल सहायता योजना का लाभ बिहार की उन सभी किसानों को प्राप्त होता है जिसका फसल प्राकृतिक आपदा के कारण 20% तक बर्बाद हुआ है।
बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत किसानों को कितना लाभ प्राप्त होता है?
बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे बिहार राज्य फसल सहायता योजना में किसानों को ₹7500 से लेकर ₹10000 तक का लाभ प्राप्त होता है।