Ekal Mahila Swarojgar Yojana – सरकार के द्वारा महिलाओं को लाभ पहुंचाने की इरादे से कई तरह के योजनाओं का चलाया जा रहा है। इसी प्रकार से अब राज्य सरकार के द्वारा एक नई योजना को शुरुआत करने का ऐलान किया गया है जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक मदद (Financial Assistance from the Government to Women to Establish self-employment) दिया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा शुरू किए जा रहे इस योजना का नाम मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना है जिसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने पर 50% या अधिकतम एक लाख रुपए तक का आर्थिक मदद दिया जाएगा।
राज्य सरकार के इस योजना का लाभ प्रत्येक वह महिला ले सकती है जो खुद का नया व्यवसाय करने को लेकर इच्छुक हैं। ऐसे में अगर आप भी स्वरोजगार शुरु करना चाहते हैं तो आज का यह पोस्ट आपके लिए लाभकारी होने वाला है। इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको एकल महिला स्वरोजगार योजना (Ekal Mahila Swarojgar Yojana) से संबंधित सभी जानकारी देने वाले हैं तो आप पोस्ट में अंत तक बने रहें।
Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana – एक नजर
आर्टिकल का नाम | Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana |
योजना का नाम | Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana |
किसने शूरू करने की घोषणा किया? | मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की एकल महिलाएं |
अनुदान राशि | 50% या अधिकतम 1 लख रुपए |
आवेदन करने का तरीका | अभी उपलब्ध नहीं |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द लॉन्च होगा |
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना 2024 | Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धीमी (Chief Minister Pushkar Singh Dhimmi) जी के द्वारा महिलाओं को लाभ पहुंचाने के इरादे से मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को आरंभ करने की घोषणा किया गया है जिसके तहत राज्य के महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50% या अधिकतम 1 लख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा जिसका लाभ लेकर महिलाएं अपने लिए रोजगार स्थापित कर सकती है।
इस योजना का लाभ मुख्य तौर पर राज्य की विधवा, परित्यागता, तलाकशुदा, किन्नर, एसिड हमले से पीड़ित महिलाओं को लाभ प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा इस योजना को लाभ मुख्य तौर पर 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना में उन महिलाओं को भी लाभ प्रदान किया जाएगा जिनके पति का किसी कारणवश से मृत्यु हो गया हो।
वहीं राज्य की अविवाहित महिलाओं का भी योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। ऐसे में अगर आप भी उत्तराखंड राज्य के रहने वाले महिला है तो आप इस योजना का लाभ ले सकती है जिसमें आपको सरकार स्वरोजगार स्थापित करने पर 50% का अनुदान देगा।
पॉलीहाउस के निर्माण पर मिलेगा 70% का सब्सिडी, जाने कैसे मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का उद्देश्य
उत्तराखंड सरकार के द्वारा Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana को शुरू करने का उद्देश्य निराश्रित महिलाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करना है जिसका लाभ लेकर महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त (self-reliant and strong) बनेगी। राज्य सरकार की तरफ से इस योजना में 50% या अधिकतम एक लाख रुपए तक का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाएगा।
इस योजना के संचालन से राज्य से स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा साथ ही महिलाओं के जीवन स्तर में बेहतर होगा। बता दे की इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) के द्वारा किया जा रहा है जिसमें राज्य के 3.5 लाख महिलाओं को लाभ दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत आने वाले व्यवसाय
- कृषि
- कुकुट पालन
- मत्स्य पालन
- औघानिकी
- पशुपालन
- बागवानी
- भेड़ बकरी पालन
- फल व खाघ प्रसंस्करण
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लाभ और विशेषताएं
- Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana को शुरुआत करने की घोषणा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धीमी जी के द्वारा किया गया है।
- इस योजना में मुख्य तौर पर राज्य की निराश्रित महिलाओं (Destitute Women) को जो स्वयं का स्वरोजगार शुरू करने को लेकर इच्छुक हैं उन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा।
- राज्य सरकार के Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana में 50% या अधिकतम 1 लख रुपए तक का आर्थिक मदद दिया जाएगा।
- सरकार की तरफ से दिए जाने वाला यह मदद महिलाओं के बैंक खाते में दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ राज्य की सभी वर्ग की महिलाओं को आसानी से प्राप्त होगा जो स्वरोजगार स्थापित करना चाहती है।
- इसके अलावा उत्तराखंड की महिलाएं इस योजना के तहत लाभ लेकर आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेगी।
- योजना का लाभ लेकर महिलाओं को आर्थिक तंगी से छुटकारा भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए पात्रता | Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana Eligibility
- उत्तराखंड राज्य के रहने वाले हुए सारी महिलाएं जो खुद का व्यवसाय करने को लेकर इच्छुक है और वहां खुद का नया व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो उनको कुछ जरूरी पत्रताओं को पूर्ण करना होगा जो इस तरह से है –
- मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ मुख्य तौर पर उत्तराखंड राज्य की रहने वाली महिलाओं को प्राप्त होता है।
- योजना का लाभ लेने के लिए महिला का उम्र 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच होना चाहिए।
- वही योजना के तहत विधवा, परित्यागता, तलाकशुदा, किन्नर एवं एसिड हमले से पीड़ित महिलाओं को मुख्य तौर पर लाभ प्रदान किया जाता है।
- इसके अलावा इस योजना में उन महिलाओं को भी लाभ प्रदान किया जाएगा जिनका पति विकलांग है।
- Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदक महिला के परिवार का सालाना इनकम 72 हज़ार रुपए से काम का होना जरूरी है।
- वहीं अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है तो उस स्थिति में योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री अंत्योदय नि:शुल्क गैस रिफिल योजना (पूरी जानकारी)
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए जरूरी दस्तावेज | Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana Important Documents
यदि आप मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ लेने को लेकर इच्छुक है तो उसके लिए आपके पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए जो इस प्रकार से है –
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन कैसे करें? | How to Apply Mukhyamantri Ekal Mahila Swarojgar Yojana
उत्तराखंड राज्य की रहने वाली वे महिलाएं जो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ लेने को लेकर इच्छुक है और वह आवेदन करना चाहती है उन सभी को अभी वर्तमान समय में थोड़ा इंतजार करना होगा। क्योंकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धीमी जी के द्वारा इस योजना को शुरुआत करने का घोषणा की गई है।
लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है ना ही इसके आवेदन के बारे में कोई जानकारी प्रदान की गई है। परंतु जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा Ekal Mahila Swarojgar Yojana के आवेदन या आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) के बारे में कोई जानकारी अपडेट की जाती है हम आपको सभी जानकारी इसी वेबसाइट के माध्यम से सूचित करेंगे तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप तथा टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से जुड़े रहें।
FAQs –
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा?
राज्य सरकार के इस योजना का लाभ उत्तराखंड राज्य की रहने वाली महिलाओं को मिलेगा।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के लिए आयु सीमा क्या निर्धारित किया गया है?
राज्य सरकार के इस योजना के लिए 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष का आयु सीमा निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत महिलाओं को क्या लाभ मिलेगा?
राज्य सरकार के इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए 50% या अधिकतम एक लाख रुपए तक का आर्थिक मदद दिया जाएगा।