Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2024 – केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा मिलकर देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी प्रकार राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना (Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana) का शुरूआत किया गया है जिसमें राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार स्थापित करने के लिए ऋण (Loan) की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
सरकार की तरफ से योजना के तहत उपलब्ध कराए जाने वाला लोन बैंक के माध्यम से प्राप्त होता है जिसमें 5% से 8% का सब्सिडी (Subsidy of 5% to 8%) भी दिया जाता है। राजस्थान राज्य का रहने वाला प्रत्येक बेरोजगार युवा जो खुद का स्वरोजगार या लघु उद्योग की स्थापना करना चाहता है वह राज्य सरकार के इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदकों को आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होता है। हमने नीचे Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana संबंधित सभी जानकारी दी है जिसके माध्यम से आप योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana 2024 Overview
आर्टिकल का नाम | Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana |
योजना का नाम | Laghu Udhyog Protsahan Yojana |
किसने शुरू किया? | राजस्थान सरकार ने |
किसे लाभ मिलेगा? | केवल राजस्थान के नागरिक |
सब्सिडी दर | 5% से 8% |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | sso.rajasthan.gov.in |
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2024 | Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana
राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के शिक्षित युवाओं (Educated Youth) को स्वरोजगार स्थापित करने हेतु एक नई योजना का शुरूआत किया गया है जिसका नाम मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है। राज्य सरकार के इस योजना के तहत प्रत्येक बेरोजगार युवा जो व्यवसाय शुरू करना चाहता है उसे सरकार की तरफ से लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
राज्य सरकार की इस योजना के तहत स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए प्रत्येक युवाओं को अधिकतम 10 करोड रुपए तक का ऋण प्राप्त होता है और इस ऋण में युवाओं को सरकार की तरफ से सब्सिडी भी प्रदान किया जाता है। बैंक के माध्यम से प्राप्त होने वाला यह ऋण पर 5% से लेकर 8% का सब्सिडी प्राप्त होता है। राज्य सरकार की इस योजना का लाभ लेकर पढ़े लिखे प्रत्येक बेरोजगार युवा आत्मनिर्भर एवं सशक्त बना पाएंगे।
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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
राजस्थान सरकार का इस योजना को संचालन करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेरोजगार नागरिकों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है जिसके लिए सरकार की तरफ से बैंक के माध्यम से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है जिसमें सरकार के द्वारा सब्सिडी राशी प्रदान किया जाता है। राज्य का प्रत्येक बेरोजगार युवा जो खुद का रोजगार स्थापित करना चाहता है वह इस योजना का लाभ लेकर आसानी से अपने लिए स्वरोजगार के अवसर को बढ़ा सकता है।
राजस्थान लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लाभ और विशेषताएं
- प्रदेश में इस योजना के संचालन से बेरोजगार दर में कमी देखने को मिलेगा तथा अधिक से अधिक बेरोजगार युवा रोजगार के साथ जुड़ेंगे।
- राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत स्वरोजगार या फिर लघु उद्योग स्थापित करने के लिए अधिकतम 10 करोड रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- राज्य सरकार के इस योजना के तहत लाभार्थियों को 5 प्रतिशत से 8 प्रतिशत का सब्सिडी भी प्राप्त होता है।
- इस योजना के तहत बिजनेस लोन (Business Loan) लेने की अधिकतम सीमा एक करोड रुपए निर्धारित की गई है।
- वहीं सरकार की इस योजना के अंतर्गत जो भी नया व्यवसाय स्थापित करना चाहता है या फिर जो पहले से स्थापित कर चुका हैं उन्हें लोन पर सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।
- राज्य सरकार की इस योजना के संचालन से बेरोजगार युवा खुद का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित होगा जिससे राज्य में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बेरोजगारी दर में कमी देखने को मिलेगी।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना सब्सिडी दर
अधिकतम लोन | सब्सिडी |
25 लाख | 8% |
25 लाख से 5 करोड़ | 6% |
5 करोड़ से 10 करोड़ | 5% |
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता | Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Eligibility
प्रदेश का प्रत्येक वाला भारतीय जो Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana का लाभ प्राप्त करना चाहता है उन सभी को कुछ जरूरी पत्रताओं को पूर्ण करना होता है जो इस प्रकार से है –
- राजस्थान सरकार के इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी आवेदकों को प्राप्त होगा।
- योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना जरूरी है।
- वहीं आवेदक के पास योजना से संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज होने चाहिए।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज | Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana Important Document
राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहे हैं इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहता है उनके पास कुछ जरूरी दस्तावेज होने चाहिए जैसे –
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- लघु उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि संबंधित दस्तावेज
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मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? | How to Online Apply Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana
राजस्थान राज्य के रहने वाले प्रत्येक इच्छुक उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने को लेकर इच्छुक है उन्हें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होता है। ऑनलाइन आवेदन में आपको किसी भी प्रकार के समस्याओं का सामना न करना पड़े इसके लिए हमने नीचे आवेदन की विस्तृत जानकारी दी है जिसे आप फॉलो कर आसानी से आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको SSO राजस्थान के आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है।
- इसके बाद होम पेज पर आपको Login का एक विकल्प देखने को मिलेगा जिस पर क्लिक कर आप अपने एसएसओ आईडी तथा पासवर्ड की मदद से पोर्टल में लॉगिन करना होगा।
- या फिर आपने अभी तक पोर्टल में पंजीकृत नहीं किया है तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर पंजीकरण कर लेना है।
- सफलतापूर्वक पंजीकरण होने के पश्चात आपको लॉगिन करना है, लोगिन करने के पश्चात अगले विकल्प में आपको Mukhyamantri Laghu Udhyog Protsahan Yojana के विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के पश्चात अगले विकल्प में आपको कुछ निशा निशा निर्देश देखने को मिलेंगे जिसको एक्सेप्ट करने के बाद आपके सामने एक आवेदन फार्म खुलकर आएगा जहां आपको अपने आवेदन फार्म को 8 चरणों में भरना होता है।
- सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरने के पश्चात मांगे जाने वाले सभी जरूरी दस्तावेजों को आपको स्कैन कर अपलोड भी करना है।
- अपलोड करने के साथ अंत में आपको सबमिट कर देना है सबमिट करने के साथ ही आपका मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन संपूर्ण हो जाएगा।
FAQs –
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का शुरुआत कब किया गया है?
राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2019 को किया गया था।
मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत क्या लाभ प्राप्त होता है?
केंद्र सरकार के इस योजना के तहत स्वरोजगार या फिर लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड रुपए तक का लोन उपलब्ध कराया जाता है।
लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का संचालन किस राज्य में किया जा रहा है?
लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का संचालन राजस्थान राज्य में किया जा रहा है?
लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा?
राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का लाभ मुख्य तौर पर राजस्थान राज्य के रहने वाले मूल निवासी लोगों को प्राप्त होता है।