Mukhyamantri Prakhand parivahan Yojana : यदि आप बिहार राज्य के रहने वाले निवासी हैं और आप यदि 10वीं पास है तो आपके लिए एक खुशखबरी निकाल कर आ रहा है। बता दे कि बिहार सरकार द्वारा एक बिहार के लोगों के लिए एक कल्याणकारी योजना का का शुरूआत किया गया है जिसका नाम मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना है। राज्य सरकार के इस योजना के तहत सरकार बस के क्रय मूल्य पर ₹500000 का अनुदान राशी दे रहा है।
राज्य सरकार के इस योजना का लाभ लेकर प्रखंड का आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति अपना वाहन खरीद सकता है तथा खुद का रोजगार शुरू कर सकता है। योजना का लाभ पाने के लिए प्रत्येक आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है जिसकी आवेदन प्रक्रिया 23 नवंबर से शुरू हो चुका है। आप नीचे बताए गए जानकारी के आधार पर योजना के लिए आवेदन कर लाभ ले सकते हैं।
Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana : Overview
आर्टिकल का नाम | Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana |
योजना का नाम | Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana |
किसने शुरू किया? | बिहार सरकार द्वारा |
किसे लाभ मिलेगा? | केवल बिहार के लोगो को |
कितना लाभ मिलेगा? | 5 लाख रुपए तक |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना | Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का संचालन बिहार सरकार द्वारा राज्य के लोगों के लिए किया जा रहा है जिसमें वाहन खरीदने पर सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का अनुदान राशी दिया जा रहा है। सरकार के इस योजना के तहत बेरोजगार तथा जरूरतमंद लोगों को वाहन खरीदने पर सरकार 5 लाख रुपए तक का क्रय मूल्य पर लाभ मिलेगा। राज्य सरकार का इस योजना को संचालन करने के पीछे का उद्देश्य वाहन खरीद कर स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
बता दें कि बिहार में ऐसे लाखों परिवार है जिनके पास खुद का वाहन नहीं है जिसके कारण से उन्हें कई तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा पर मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का संचालन किया जा रहा है जिसका लाभ प्राप्त करने के लिए बिहार का प्रत्येक नागरिक आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकता है।
Mukhymantri Prakhand Parivahan Yojana : New Update
बिहार राज्य के इस योजना को जिला मुख्यालय के प्रखंडों को छोड़कर शेष 496 प्रखंड में लाभ दिया जाना है। प्रत्येक प्रखंड में अधिकतम सरकार की तरफ से 7 लाभुकों को बस के क्रय मूल्य पर अनुदान दिया जाएगा। जिस प्रखंड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1000 से अधिक पाई जाएगी उस प्रखंड में एक अतिरिक्त अनुसूचित जनजाति योग्य लाभार्थी को लाभ सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सरकार की इस योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड में 7 लाभुकों को लाभ मिलने वाला है जो इस तरह से है:
- दो अनुसूचित जाति को
- दो अत्यंत पिछड़ा वर्ग को
- एक पिछड़ा वर्ग को
- एक अल्पसंख्यक समुदाय को
- एक लाभुक सामान्य वर्ग से
ध्यान दे :-
- राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए नए नोटिफिकेशन के अनुसार लाभार्थी सरकार की योजना के तहत लाभ पा कर वाहन खरीदने पर 5 वर्ष तक बिना अनुमंडल पदाधिकारी के लिखित बिना विक्रय नहीं कर सकता है।
- बस केवल पारिवारिक उत्तराधिकारी के तहत हस्तांतरित हो सकती है। यदि आवेदक ने बस की खरीदी किसी वृत्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करके किया है तो उस स्थिति में अनुदान की राशि का उपयोग आवेदक द्वारा ऋण के भुगतान में किया जाएगा।
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Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana के लाभ और विशेषताएं
- राज्य सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत वाहन खरीदने पर सरकार की तरफ से ₹500000 तक का अनुदान दिया जाएगा।
- इस योजना के संचालन से लोगों के रोजगार का अवसर बढ़ेगा तथा लाभार्थी अपना खुद का परिवहन व्यवसाय शुरू कर सकता है।
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना से ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक विकास में बढ़ावा मिलेगा, साथ ही इस योजना से राज्य के अर्थव्यवस्था में सुधार देखने मिलेगा।
- योजना के संचालन से ग्रामीण क्षेत्र में यातायात की सुविधा सुधरेगा, साथ ही ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के बीच सुविधाजनक वाहन सेवाएं मिलेगी।
- प्रत्येक प्रखंड में लाभुक के चयन सूची आवेदक की योग्यता के आधार पर घटते क्रम में किया जाता है।
- राज्य सरकार के इस योजना के तहत प्रत्येक प्रखंड में कुल 7 लाभार्थियों को सरकार की तरफ से योजना का लाभ दिया जाएगा।
- योजना के तहत वाहन खरीदने पर सरकार की तरफ से अधिकतम ₹500000 तक का आर्थिक सहायता दिया जाना है।
- राज्य सरकार के द्वारा इस योजना का संचालन 2025-26 तक किया जायेगा।
- राज्य सरकार के इस योजना के तहत लाभार्थियों का चयन उनके दसवीं कक्षा के अंकों पर किया जाएगा।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए पात्रता | Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana Eligibility
- मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक का होना चाहिए।
- आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- वहीं आवेदक अगर कोई सरकारी सेवा प्रदान करता है तो उस स्थिति में राज्य सरकार के इस योजना का लाभ उसे नहीं मिलेगा।
- आवेदक जिस प्रखंड में रह रहा है वह केवल उसी प्रखंड से आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज | Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana Important Documents
- आधार कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- 10वीं का मार्कशीट
- जाति प्रमाण पत्र
- आवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पैन कार्ड
- पासवर्ड साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का चयन प्रक्रिया | Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana Selection Process
- राज्य सरकार के इस योजना का लाभ आवेदन करने के पश्चात लाभार्थियों का चयन किया जाता है जो जिला परिवहन कार्यालय में एक सूची का निर्माण किया जाता है जिसका निर्माण कुछ इस तरीके से किया जाता है।
- सरकार योजना का सूची मैट्रिक की शैक्षणिक योग्यता के अंक पर करता है।
- वही समान अंक पाए जाने वाले लोगों में अधिकतम उम्र वाले लोगों को पहले लाभ दिया जाएगा।
- इस योजना में सूची तैयार जिला अधिकारी के अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त के सदस्य तथा जिला पर परिवहन पदाधिकारी के सचिव के द्वारा किया जाता है।
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मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना आवेदन कैसे करें? | How to Apply Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana
बिहार राज्य का रहने वाला प्रत्येक इच्छुक उम्मीदवार जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित किये जा रहे हैं मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ लेना चाहता है उसे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होता है। आवेदन करने में आपको किसी भी प्रकार का समस्या न हो उसके लिए हमने नीचे आवेदन का विस्तृत जानकारी दिया है जिसे आप फॉलो कर आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सर्वप्रथम आपको इसके आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है जिसका होम पेज कुछ इस तरह से होगा।
- पेज को स्क्रोल कर नीचे की ओर जाना है जहां आपको Latest News के नीचे Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana का लिंक देखने को मिलेगा जिस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जो इस तरह से होगा।
- यहां से आप इसके ऑफिशल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं वहीं आवेदन करने के लिए For Apply Online पर क्लिक करना है।
- इसके बाद कुछ इस तरह का एक नया पेज खुलकर आएगा जहां आपको सभी जानकारी को भरना है उसके बाद Register पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपको यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त होगा जिसकी मदद से आपको पोर्टल में लोगों होना है।
- पोर्टल में लोगिन करने के लिए आपको दाएं तरफ Login का लिंक देखने को मिल रहा होगा जिस पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आएगी जहां आपको अपना यूजर आईडी तथा पासवर्ड डालकर Login के विकल्प पर क्लिक करना है।
- लोगिन करने के पश्चात आपके सामने एक आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा जिसको आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा।
- सभी जानकारी को भरने के बाद सबसे नीचे आगे बढ़े के विकल्प पर क्लिक करना है उसके पश्चात अगले पेज में आपको सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना है।
- सभी जानकारी सभी दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद सबसे नीचे आपको सबमिट का बटन मिलेगा जिस पर क्लिक करना है।
- सबमिट पर क्लिक करने के साथ ही आपका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगा।
तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात आप बिहार सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री परिवहन प्रखंड परिवहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर वाहन खरीदने पर ₹500000 तक का अनुदान राशि प्राप्त कर सकते हैं।
FAQs
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना में अधिकतम कितना लाभ प्राप्त होगा?
राज्य सरकार के इस योजना में अधिकतम आवेदक को ₹500000 तक का अनुदान सरकार की तरफ से प्राप्त होता है।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का आवेदन कब शुरू हुआ है?
राज्य सरकार के द्वारा संचालित किये जा रहे हैं मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का आवेदन प्रक्रिया 23 नवंबर को शुरू हुआ है।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ कौन ले सकता है?
बिहार सरकार द्वारा संचालित किया जा रहे मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के रहने वाले मूल निवासी लोग ही लाभ ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत कितने लोगों को लाभ प्राप्त होगा?
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत एक प्रखंड में केवल 7 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।