Chai Vikas Yojana: चाय की खेती पर मिलेगा 90% का सब्सिडी, ऐसे करे ऑनलाइन आवेदन

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Chai Vikas Yojana : देश के किसानों के विकास के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजना चलाई जा रही है। इसी प्रकार से बिहार सरकार द्वारा चाय उत्पादक किसानों के लिए चाय विकास योजना चलाया जा रहा है। बिहार सरकार के इस योजना के माध्यम से चाय उत्पादक किसानों को चाय की खेती करने पर 50% से 90% का सब्सिडी दिया जाता है जिससे किसानों को चाय उत्पादन में मदद मिले और उन्हें नई तकनीक का लाभ सही समय पर प्राप्त हो सके।

अगर आप अभी बिहार राज्य के रहने वाले चाय की खेती करने वाले एक किसान है तो आप बिहार सरकार के इस योजना का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी किसानों को आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होता है। आज के इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं चाय विकास योजना (Chai Vikas Yojana) संबंधित सभी जानकारी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं तो आप पोस्ट में अंत तक बन रहे हैं।

Bihar Chai Vikas Yojana – एक नज़र

आर्टिकल का नाम Chai Vikas Yojana
योजना का नाम चाय विकास योजना
किसने शुरू किया? बिहार सरकार ने
संबंधित विभाग का नाम बिहार कृषि विभाग
उद्देश्य देने के लिए सब्सिडी प्रदान करना चाय के खेती को बढ़ावा देना
किसे लाभ मिलेगा? चाय की खेती करने वाले किसानों को
लाभ प्रति हेक्टेयर के लागत पर 2.47 लाख रुपए सब्सिडी
आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट Click Here

चाय की खेती पर मिलेगा 90% तक सब्सिडी – Bihar Chai Vikas Yojana

बिहार सरकार के द्वारा चाय उत्पादक किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए चाय विकास योजना चलाया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से बिहार राज्य के रहने वाले चाय की खेती करने वाले किसानों को 50% से 90% की सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। बिहार राज्य में Chai Vikas Yojana के अंतर्गत चाय के क्षेत्र को विस्तार किशनगंज जिले में वर्ष 2023-24 में के दौरान किया जाएगा। चाय के क्षेत्र को विस्तार के लिए किसानों को खुद से चाय के पौधों को रोपण का सामान खरीदना होगा जिसमें किसानों को देय अनुदान पर 75:25 के अनुसार दो किस्तों में लाभ प्रदान किया जाएगा।

चाय विकास योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा सभी लाभार्थियों को द्वितीय किस्त के रूप में से पूर्व वर्ष में लगे पौधा 90% जीवित रहने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रति हेक्टर जमीन के आधार पर देय राशि का 25% भुगतान किया जाएगा। बिहार में इस योजना के संचालन से किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा साथ ही राज्य में चाय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।

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चाय विकास योजना के पीछे सरकार का उद्देश्य

बिहार सरकार के द्वारा चाय विकास योजना को शुरू करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य राज्य में चाय की खेती को बढ़ावा देना है जिसके कारण से किसानों को सब्सिडी प्रदान किया जाता है। ताकि किसान सरकार के द्वारा दिए जाने वाले अनुदान राशि का लाभ प्राप्त कर चाय की खेती में नई-नई तकनीक का उपयोग कर सके। इस योजना के संचालन से किसानों के आय में बढ़ोतरी देखने को भी मिलेगा।

बिहार सरकार किसानों को 2.47 लाख का सब्सिडी देगा

बिहार सरकार के द्वाराचाय विकास योजना के तहत चाय की खेती करने वाले किसानों को चाय विकास योजना के तहत शामिल होने पर सब्सिडी दिया जाता है। बिहार सरकार उद्यान निदेशालय के अनुसार चाय के क्षेत्र को विस्तार के लिए प्रति हेक्टर की लागत 4.94 लाख रुपए तक का निर्धारण किया गया है जिसमें किसानों को 50% (75:25) का अनुदान मिलेगा।

यानी की बिहार सरकार के द्वारा इस योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टर जमीन के लागत पर 2.47 लाख रुपए की सब्सिडी देने वाला है। सरकार की इस सब्सिडी का उपयोग कर किसान चाय के उत्पादन में वृद्धि करेगा जिससे चाय की खेती को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों के आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा।

किसानों को इन हॉर्टिकल्चर यंत्रों पर अनुदान मिलेगा

बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया जा रहे हैं चाय विकास योजना के तहत मौजूदा चाय बागान एवं अन्य क्षेत्र को विस्तार के प्रबंधन के लिए निम्न हॉर्टिकल्चर यंत्र को किसानों को उपलब्ध कराया जाना है जिस पर किसानों को अनुदान प्राप्त होगा। उपलब्ध कराए जाने वाले यंत्रों का विवरण हमने नीचे दिया है जो कुछ इस प्रकार से है –

लीफ कैरेज व्हीकल (Leaf Carriage Vehicle)

चाय की खेती करने वाले इच्छुक किसानों को लीफ कैरेज व्हीकल मशीन को सरकार की तरफ से न्यूनतम 10 एकड़ या 4 हैक्टेयर की चाय की खेती करने की स्थिति में अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाता है। इसमें वास्तविक मूल्य का 50% या अधिकतम ₹750000 दोनों में से जो भी कम कहा होगा उसमें किसानों को अनुदान दिया जाएगा।

मैकेनिकल हार्वेस्टर (Mechanical Harvester)

चाय की खेती करने वाले इच्छुक किसानों को मैकेनिकल हार्वेस्टर की मशीन को न्यूनतम 5 एकड़ या 2 हैक्टेयर की जमीन पर खेती करने पर अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। मैकेनिकल हार्वेस्टर के वास्तविक मूल्य पर सरकार द्वारा 50% या अधिकतम ₹50000 में से जो भी कम पाया जाएगा उस पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा।

प्रूनिंग मशीन (Pruning Machine)

चाय की खेती करने वाले इच्छुक किसानों को प्रूनिंग मशीन न्यूनतम 5 एकड़ या 2 हैक्टेयर की जमीन में खेती पर अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इस मशीन के वास्तविक मूल्य का 50% या फिर अधिकतम ₹60000 में से जो भी कम होगा उसी के अनुसार किसानों को अनुदान दिया जाएगा।

प्लकिंग शियर (Plucking Shear)

चाय की खेती करने वाले इच्छुक किसानों को प्लकिंग शियर की मशीन को न्यूनतम 5 एकड़ या 2 हैक्टेयर की जमीन पर खेती करने की स्थिति में अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाता है। इस मशीन का वास्तविक मूल्य का 50% या फिर अधिकतम ₹11000 रुपए में से जो भी कम पाया जाता है उस पर किसानों को अनुदान दिया जाएगा।

लीफ कलेक्शन शेड (Leaf Collection Shed)

चाय की खेती करने वाले इच्छुक किसानों को इस मशीन को उस स्थिति में दिया जाएगा जब किसान न्यूनतम 5 एकड़ या 2 हैक्टेयर की जमीन चाय की खेती करने की स्थिति में किसानों को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें वास्तविक मूल्य का 50% या अधिकतम ₹37500 जो कम का होगा उसी के अनुसार किसानों को अनुदान दिया जाएगा।

बिहार चाय विकास योजना के लाभ और विशेषताएं

  • बिहार राज्य में Chai Vikas Yojana के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों को चाय की खेती करने पर सब्सिडी प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के तहत किसानों को चाय की खेती को विस्तार करने के लिए 50% से 90% का सब्सिडी दिया जाएगा।
  • राज्य सरकार किसानों को प्रति हैक्टेयर जमीन की लागत पर 2.47 लाख रुपए का सब्सिडी भी देने वाला है।
  • योजना के तहत सरकार की तरफ से देय राशि को लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है।
  • बिहार सरकार के इस योजना का लाभ लेकर किसान आसानी से चाय की खेती कर सकते हैं। साथ ही योजना के तहत सरकार द्वारा तकनीकों को उपयोग के लिए भी लाभ उपलब्ध कराया जाता है।
  • यह योजना राज्य में चाय की खेती को विस्तार करने के लिए मददगार साबित होगा।
  • Chai Vikas Yojana के माध्यम से किसानों के आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा।
  • राज्य सरकार की इस योजना का लाभ प्रत्येक इच्छुक किसान जो चाय की खेती करना चाहता है वह ऑनलाइन आवेदन कर ले सकता है।

बिहार चाय विकास योजना के पात्रता | Bihar Chai Vikas Yojana Eligibility

  • बिहार सरकार के इस योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के मूल निवासी किसानों को ही दिया जाएगा।
  • योजना का लाभ केवल चाय की खेती करने वाले किसानों को ही दिया जाता है।
  • योजना के तहत सरकार न्यूनतम 5 से 10 एकड़ की जमीन पर चाय की खेती करने वाले किसानों को ही लाभ दिया जाएगा।

बिहार चाय विकास योजना के जरूरी दस्तावेज | Bihar Chai Vikas Yojana Important Documents

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • किसान कार्ड
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक पासबुक विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • खेती से संबंधित सभी दस्तावेज

ऊपर बताइए सभी जरूरी दस्तावेजों की पूर्ति करने की पश्चात ही बिहार चाय विकास योजना का लाभ किसानों को प्राप्त होता है।

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बिहार चाय विकास योजना के लिए आवेदन कैसे करें? | How to Apply Bihar Chai Vikas Yojana 

बिहार राज्य के रहने वाले प्रत्येक इच्छुक किसान जो चाय विकास योजना का लाभ लेना चाहता है उसे ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से गुजरना होगा। आवेदन करने में आपको किसी भी प्रकार के समस्याओं का सामना न करना पढ़े इसके लिए हमने नीचे इसका विस्तृत जानकारी दिया है जिसे आप फॉलो कर आसानी से आवेदन करना प्राप्त कर सकते हैं –

  • चाय विकास योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इच्छुक लाभार्थियों को सबसे पहले बिहार कृषि विभाग के ऑफिसियल वेबसाइट पर चले जाना है।
  • ऑफिशल वेबसाइट का होम पेज कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा जहां आपको Schemes के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

Chai Vikas Yojana

  • क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आ जाएगा जहां आपको चाय विकास योजना के नीचे आवेदन करे पर क्लिक करना है।

Chai Vikas Yojana

  • क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलकर आयेगा जहां आपको पेज को स्क्रोल कर नीचे की और जाना है। इसके बाद दिख रहे चेक बॉक्स पर क्लिक कर AGREE & CONTINUE के बटन पर क्लिक करना है।

Chai Vikas Yojana

  • क्लिक करने के बाद अगले विकल्प में कुछ इस तरह का एक नया पेज खुलकर आयेगा जहां आपको सबसे पहले किसान पंजीयन संख्या को दर्ज करना है फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

Chai Vikas Yojana

  • क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एक आवेदन फार्म खुलकर आएगा जिसको आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा। इसके बाद मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करना है।
  • फिर सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंत में आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इसका प्रिंट आउट भी निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है।
  • कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात आप चाय विकास योजना के लिए आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

FAQs

चाय विकास योजना के आधिकारिक वेबसाइट का नाम क्या है?

बिहार सरकार द्वारा संचालित किया जा रहे चाय विकास योजना के आधिकारिक का नाम https://horticulture.bihar.gov.in/ है।

चाय विकास योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है?

चाय विकास योजना को बिहार राज्य में संचालित किया जा रहा है।

चाय विकास योजना के तहत कितना अनुदान राशि दिया जाता है? चाय विकास

योजना के तहत किसानों को सब्सिडी के तौर पर 2.47 लाख रुपए की सब्सिडी दिया जाता है।

बिहार चाय विकास योजना के तहत अनुदान राशि कितने किस्तों में किसानों को प्राप्त होता है?

बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे चाय विकास योजना के तहत किसानों को दिए जाने वाला अनुदान राशि दो किस्तों में प्राप्त होता हैं।

चाय विकाश योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा?

चाय विकास योजना का लाभ बिहार राज्य के रहने वाले मूल निवासी इच्छुक किसानों को प्राप्त होता है।

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